MP News: एमपी में बंद रहेंगे चेक पोस्ट, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की याचिका पर हाई कोर्ट का बड़ा आदेश
चेक पोस्ट
Bhopal: मध्य प्रदेश में बंद पड़े आरटीओ चेकपोस्ट फिलहाल बंद ही रहेंगे. इन्हें दोबारा शुरू करने के अपने ही आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. हाईकोर्ट के इस फैसले से परिवहन क्षेत्र में हलचल मच गई है ट्रांसपोर्ट व्यसायियों को राहत मिली है. इससे पहले हाईकोर्ट ने 16 अप्रैल को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए चेक शुरू करने का फैसला दिया था और आज कोर्ट ने इसी ऑर्डर पर स्टे लगा दिया है.
16 अप्रैल 2026 को दिया था बंद
गौरतलब है कि हाई कोर्ट की जबलपुर बेंच ने 16 अप्रैल 2026 को एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को सख्त निर्देश दिए थे कि सभी बंद चेक पोस्ट 30 दिनों के अंदर दोबारा चालू किए जाएं. जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने ये आदेश जनहित याचिका और ओवरलोडिंग नियंत्रण से जुडे़ मुद्दे पर दिया था.
स्टे ऑर्डर का उल्लंघन
ये फैसला सुनाते हुए कोर्ट का कहना था कि चेक पोस्ट बंद करने का 30 जून 2024 का सरकारी आदेश कोर्ट की पूर्व अंडरटेकिंग और 2018 के स्टे ऑर्डर का उल्लंघन है. चेक पोस्ट सड़क सुरक्षा, ओवरलोडिंग रोकथाम और परिवहन नियमों के पालन के लिए जरूरी है. आज हाईकोर्ट ने अपने उसी आदेश पर स्टे दे दिया है.
बता दें कि 1 जुलाई 2024 को प्रदेश में अंतरराज्यीय चेक पोस्ट बंद कर दिए गए थे. इसके पीछे सरकार ने तर्क दिया था कि इससे अनावश्यक चेकिंग से बचत होगी और परिवहन क्षेत्र में सुविधा मिलेगी.
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