Twisha Death Case: जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची गिरिबाला सिंह, MP हाई कोर्ट से खारिज हो चुकी है याचिका
ट्विशा शर्मा केस
Twisha Sharma Death Case: भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह ने नियमित जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर पीठ से जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने शीर्ष अदालत में चुनौती दी है. इस हाई-प्रोफाइल मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) कर रही है.
गिरिबाला सिंह 2 जून 2026 से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं. इससे पहले जबलपुर हाई कोर्ट ने व्हाट्सऐप चैट, सीसीटीवी फुटेज और फॉरेंसिक व डिजिटल रिपोर्ट लंबित होने का हवाला देते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है. शीर्ष अदालत में उनकी याचिका पर जल्द सुनवाई होने की संभावना है.
सुप्रीम कोर्ट ने दिया था अहम आदेश
ट्विशा शर्मा मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश दिया था. अदालत ने भोपाल की ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी. मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने संबंधित पक्षों को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया था. मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद निर्धारित की गई थी.
CBI और गिरिबाला को जारी किया था नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और गिरिबाला सिंह को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. साथ ही अदालत ने गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका पर जबलपुर हाई कोर्ट में सुनवाई की अनुमति दी थी.
पिता ने दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की थी
ट्विशा के पिता नवनिधि शर्मा ने मामले की सुनवाई भोपाल से दिल्ली स्थानांतरित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. इसी याचिका पर सुनवाई के दौरान ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाई गई थी.
12 मई को मिला था शव
ट्विशा शर्मा का शव 12 मई 2026 को भोपाल स्थित ससुराल में फंदे से लटका मिला था. उनके मायके पक्ष ने पति समर्थ सिंह और ससुराल वालों पर मानसिक प्रताड़ना और दहेज से जुड़े आरोप लगाए थे. मामले में समर्थ सिंह और उनकी मां गिरिबाला सिंह गिरफ्तार हुए थे. बाद में जांच CBI को सौंपी गई थी. ट्विशा मॉडल, अभिनेत्री और कंटेंट क्रिएटर थीं. उनकी शादी 12 दिसंबर 2025 को हुई थी.



