Dhar: भोजशाला के धार्मिक स्वरूप पर आज सुनवाई, मस्जिद पक्ष की आपत्ति के बाद ASI का पक्ष सुनेगी कोर्ट

Dhar: आज धार भोजशाला के धार्मिक स्वरूप पर एमपी हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में सुनवाई होने जा रही है. कोर्ट मस्जिद पक्ष की आपत्ति सुनने के बाद एएसआई पक्ष को सुनेगा.
Dhar Bhojshala Case

धार भोजशाला, मध्य प्रदेश

Dhar: आज सोमवार 2 मई 2026 को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में चल रही याचिकाओं पर सुनवाई होने जा रही है. आज की सुनवाई के दौरान मस्जिद पक्ष से वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद तर्क रखेंगे. वे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा भोजशाला में किए गए सर्वे को लेकर मस्जिद का पक्ष रखेंगे. मस्जिद पक्ष की आपत्ति सुनने के बाद कोर्ट ASI पक्ष को भी सुनेगी.

सलमान खुर्सीद ने की थी मांग

मस्जिद पक्ष के वकील सलमान खुर्सीद ने पिछले दिनों मांग की थी कि एएसआई द्वारा किए गए 98 दिन के लंबे सर्वे की वीडियोग्राफी उन्हें उपलब्ध करवाई जाए, क्योंकि बगैर वीडियोग्राफी देखे वे इस संबंध में अपनी आपत्ति प्रस्तुत नहीं कर सकते. इस पर कोर्ट ने एएसआई को आदेश दिया था कि सलमान खुर्सीद को सर्वे रिपोर्ट की वीडियोग्राफी उपलब्ध कराई जाए.

जल्द आ सकता है फैसला

भोजशाला वाले मामले में जिस तेजी से कोर्ट सुनवाई कर रही है, ऐसा माना जा रहा है कि जून के अंत तर हाईकोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुना सकती है. गौरतलब है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंड पीठ की युगलपीठ रोजाना दोपहर ढाई से साढ़े चार बजे तक इस मामले में सुनवाई करता था. सोमवार को मस्जिद पक्ष की आपत्ति सुनने के बाद कोर्ट एएसआई का पक्ष सुनेगी. इसके बाद याचिकाकर्ताओं को दोबारा अपनी बात रखने का मौका मिलेगा.

एडवोकेट मनीष गुप्ता ने रखे थे हिंदू पक्ष के तर्क

बता दें कि दूसरे याचिकाकर्ता कुलदीप तिवारी की ओर से एडवोकेट मनीष गुप्ता ने तर्क रखे कि भोजशाला के एएसआइ सर्वे में जो तथ्य सामने आए हैं, वे भोजशाला को मंदिर सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं. इसके बाद मस्जिद पक्ष के वकील सलमान खुर्सीद ने अपने तर्क रखे जो केवल दो दिन तक चले.

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