MP News: धार भोजशाला मामला हाई कोर्ट भेजा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- वीडियो साक्ष्य के आधार पर वहीं होगा फैसला
सुप्रीम कोर्ट(File Photo)
MP News: मध्य प्रदेश में चर्चित धार भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम निर्देश दिया है. मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने मामले को हाई कोर्ट भेजने का निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ही वीडियो के आधार पर वहीं फैसला करेगा.
मुस्लिम पक्ष से कहा- अपनी चिंताएं लेकर HC जाएं
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट नियम और सिद्धांतों के तहत वीडियोग्राफी की सूक्ष्मता से जांच करेगा. इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने ये भी स्पष्ट किया कि सभी पक्षों की आपत्तियों पर अंतिम फैसला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ही करेगा.
मुस्लिम पक्ष ने क्या आपत्ति जताई थी?
मामले में मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में वीडियोग्राफी फुटेज को लेकर आपत्ति जताई थी. मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि वीडियोग्राफी के फुटेज एएसआई से नहीं करवाए गए थे. इसके साथ ही मुस्लिम पक्ष की मांग थी कि उन्हें वीडियोग्राफी के फुटेज भी उपलब्ध करवाए जाएं. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने मामले को वापस हाई कोर्ट को भेजकर गेंद हाई कोर्ट के पाले में डाल दी है. अब मामले में हाई कोर्ट में 2 अप्रैल को सुनवाई होगी.
मामले में सर्वे रिपोर्ट जुलाई 2024 में प्रस्तुत की गई थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी, जिसके कारण कार्रवाई कई महीनों तक लंबित रही. इसके पहले 22 मार्च 2024 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने वैज्ञानिक और तकनीकी आधार पर सर्वे कार्य शुरू किया गया था. फिलहाल अब पूरे मामले पर सभी की नजर 2 अप्रैल को हाई कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर लगी है.
ये भी पढ़ें: MP में सरकारी स्कूलों में आज से राज्य स्तरीय प्रवेश उत्सव की शुरुआत, CM मोहन यादव ने किया शुभारंभ