पानी की बोतल पर एक्‍स्‍ट्रा कीमत वसूलना पड़ा भारी, भोपाल के रेडिसन होटल को चुकाने पड़े 8 हजार रुपये

Hotel Radisson Bhopal: भोपाल के एक उपभोक्ता ने 2022 में हुई GST वसूली को चुनौती दी थी. लंबी कानूनी लड़ाई के बाद उपभोक्ता आयोग ने उसके पक्ष में फैसला सुनाया था.
होटल रेडिसन

होटल रेडिसन

Hotel Radisson Bhopal: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के एक नामी होटल को पानी की बोतल पर एक्‍स्‍ट्रा कीमत वसूलना काफी महंगा पड़ गया. जिला उपभोक्ता आयोग ने होटल प्रबंधन को ग्राहक को मुआवजा देने का आदेश सुनाया है. कोर्ट ने कुल 8 हजार रुपये लौटाने और भुगतान करने को कहा है. पूरा मामला करीब चार साल पुराना है, लेकिन अब उपभोक्ता के पक्ष में फैसला आया है.  

पूरा मामला साल 2022 का है. जब रायसेन रोड निवासी हुकुम सिंह ठाकुर अपने कुछ दोस्तों के साथ होटल रेडिसन में बुफे डिनर के लिए गए थे. इसी दौरान जब उन्‍होंने बिल देखा तो उसमें 60 रुपये की पानी बोतल के 175 रुपए जोड़े गए. जब कस्टमर ने इसका विरोध किया तो होटल प्रबंधन ने उनकी बात मानने से साफ तौर पर इनकार कर दिया.

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने राजधानी के रेडिसन होटल के खिलाफ फैसला सुनाते हुए ग्राहक को GST की राशि लौटाने और मुआवजा देने का आदेश दिया है.

उपभोक्‍ता आयोग पहुंचा पूरा मामला

शिकायतकर्ता ने पहले होटल प्रबंधन से संपर्क कर मामला सुलझाने की कोशिश की, लेकिन जब कोई समाधान नहीं निकला तो उसने जिला उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया. सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने अपने-अपने तर्क रखे. उपभोक्ता ने दस्तावेजों और बिल के आधार पर दावा किया कि उससे अतिरिक्त GST वसूला गया था, जबकि होटल प्रबंधन ने अपने पक्ष में दलीलें पेश की.

आयोग ने क्या सुनाया फैसला

लंबी सुनवाई के बाद आयोग ने उपलब्ध रिकॉर्ड और दस्तावेजों का परीक्षण किया. आयोग ने माना कि शिकायतकर्ता की शिकायत उचित है और उसे अनावश्यक रूप से परेशानी का सामना करना पड़ा है. आयोग ने होटल को निर्देश दिया कि वह उपभोक्ता से ली गई GST की राशि वापस करे. इसके साथ ही मानसिक कष्ट और मुकदमेबाजी में हुए खर्च को देखते हुए मुआवजा भी अदा करे.

आयोग ने अपने आदेश में यह भी कहा कि उपभोक्ता से नियमों के विपरीत वसूली करना उचित नहीं है. यदि कोई ग्राहक शिकायत करता है तो संस्थानों को समय पर उसका समाधान करना चाहिए. ऐसा नहीं होने पर उपभोक्ता को कानूनी मंच पर जाने का अधिकार है.

ये भी पढ़ें:ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी को MP हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत! अब नहीं होगी गिरफ्तारी

ज़रूर पढ़ें