‘तुम्हारे देवता तुमसे नाराज हैं…’, झाबुआ में पैसों का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने का मामला, दो आरोपी गिरफ्तार

Jhabua News: पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जुनागांव निवासी फरियादी भारत (45 साल) पुत्र स्वर्गीय रदन सिंगाड ने थाने में लिखित आवेदन दिया था. फरियादी ने बताया कि उसके पिता और बड़े बेटे की कुछ समय पहले बीमारी के चलते मृत्यु हो गई थी.
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राणापुर थाना पुलिस

Jhabua News: झाबुआ जिले के राणापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जुनागांव में प्रलोभन देकर और दबाव बनाकर ईसाई धर्म अपनाने का मामला सामने आया है. पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धाराओं के तहत दो आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है.

क्या है पूरा मामला?

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जुनागांव निवासी फरियादी भारत (45 साल) पुत्र स्वर्गीय रदन सिंगाड ने थाने में लिखित आवेदन दिया था. फरियादी ने बताया कि उसके पिता और बड़े बेटे की कुछ समय पहले बीमारी के चलते मृत्यु हो गई थी. इसी बात का फायदा उठाकर आरोपी पांगुसिंह (40 वर्ष, निवासी पुवाला) और प्रेम (35 वर्ष, निवासी पुवाला) ने राणापुर पुराने बस स्टैंड पर उसे घेरा और कहा कि तुम्हारे घर का माहौल ठीक नहीं चल रहा है, तुम्हारे देवता तुमसे नाराज हैं.

पैसे का लालच देकर बनाया दबाव

रविवार (23 अगस्त 2026) को करीब शाम 7:30 बजे दोनों आरोपी फरियादी के घर पहुंचे. घर पर फरियादी और उसकी बेटी वेस्ती मौजूद थे. आरोपियों ने जबरन ईसाई धर्म अपनाने का दबाव बनाते हुए उनके ऊपर लोटे का पानी छिड़का. इसके बाद उन्होंने अपने पास रखी बाइबल पर फरियादी का हाथ रखवाया और कहा कि धर्म परिवर्तन करने पर हर महीने 1,000 रुपये, कपड़े और पूरे परिवार का मुफ्त इलाज कराया जाएगा.

ग्रामीणों की सूझबूझ से पकड़े गए आरोपी

घटना से असहज होकर फरियादी ने तुरंत अपने परिवार के राकेश सिंगाड को फोन कर बुलाया. इसके साथ ही गांव के तडवी जानिया सिंगाड और अगनसिंह सिंगाड भी मौके पर पहुंच गए. ग्रामीणों ने मिलकर दोनों आरोपियों (पांगुसिंह और प्रेम) को रंगे हाथों पकड़ लिया और थाने ले जाकर पुलिस के हवाले कर दिया.

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पुलिस की मामले में कार्रवाई जारी

थाना प्रभारी निरीक्षक दिनेश रावत के निर्देश पर मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने आरोपी पांगुसिंह और प्रेम के विरुद्ध मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की धारा 3 एवं 5 के तहत अपराध कायम कर लिया है. मामले की आगे की विवेचना (अनुसंधान) सहायक उपनिरीक्षक मनीष कुमार, चौकी प्रभारी कंजावानी को सौंपी गई है.

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