MP News: प्रमोशन में आरक्षण का मामला, सरकार ने दो रिपोर्ट के आधार पर तैयार की नई व्यवस्था, 15 जुलाई तक HC को देना होगा जवाब
जबलपुर हाईकोर्ट
Reservation In Promotion: मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण का मामला अभी अटका हुआ है. हाई कोर्ट ने सरकार से 15 जुलाई तक रिपोर्ट मांगी है. ऐसे में सरकार को अपनी रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश करनी है. वहीं दूसरी तरफ सरकार ने दो रिपोर्ट के आधार पर एक नई रिपोर्ट तैयार की है.
15 जुलाई तक पेश करनी होगी रिपोर्ट
राज्य सरकार ने साल 2002 और 2025 की तुलना के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की है. किस आधार पर कर्मचारियों को प्रमोशन दिया जाना चाहिए, जिससे कर्मचारियों को लाभ हो. मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए सरकार ने साल 2025 में प्रमोशन नीति लेकर आई थी लेकिन यह नीति अब कर्मचारियों के लिए परेशानी भरी है. इसको लेकर एक वर्ग ने हाई कोर्ट में याचिका भी लगाई है. जिसके आधार पर सरकार को 15 जुलाई तक जवाब देना है.
नई रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी
सरकार ने नई रिपोर्ट में यह देखा है कि कौन-कौन से बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कई सारे कोर्ट के आर्डर हैं. उन कोर्ट्स के आर्डर को लागू किया जाना चाहिए. इस आधार पर उन सभी फैसलों को अपनी नई रिपोर्ट में जगह दी गई है. नई रिपोर्ट को लेकर मुख्य सचिव अनुराग जैन ने भी समीक्षा की है. इसके साथ-साथ ही कई बड़े अधिकारियों के साथ भी चर्चा की है. कोर्ट के पुराने ऑर्डर को मध्य प्रदेश की नई नीति के साथ-साथ मर्ज करने का भी फैसला किया है. बुधवार को नई नीति की रिपोर्ट महाधिवक्ता को सरकार की तरफ से दी जाएगी.
31 जुलाई को होगी डीपीसी की पहली बैठक
इसी साल जून के महीने में मुख्य सचिव अनुराग जैन ने हाई लेवल बैठक की थी. उसी बीच अधिकारियों की तरफ से कुछ विरोध जताया गया था, लेकिन चीफ सेक्रेटरी ने स्पष्ट कह दिया था कि पहली बैठक डीपीसी की 31 जुलाई को होगी. अब 15 जुलाई को कोर्ट की तरफ से क्या आदेश सरकार को मिलता है, इस पर सबकी नजर है. बहरहाल, सरकार की कोशिश होगी पदोन्नति को जल्द से जल्द किया जाए, क्योंकि पदोन्नति ना होने की वजह से कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं. कर्मचारियों को बहुत लंबे समय से आस थी. 9 साल के बाद सरकार ने जब रास्ता खोला है तो उन्हें प्रमोशन मिलेगा.