MP के 5000 से ज्यादा टीचर्स के लिए बड़ी खुशखबरी! उर्दू शिक्षक भर्ती पर हाई कोर्ट का बड़ा आदेश

MP News: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कर्मचारी माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा में उर्दू विषय को शामिल करने का आदेश दिया है. हाई कोर्ट ने स्कूलों में उर्दू विषय के शिक्षकों के खाली पदों को न भरने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को यह आदेश दिया है. MP हाई कोर्ट में सुनवाई छिंदवाड़ा […]
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MP News: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कर्मचारी माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा में उर्दू विषय को शामिल करने का आदेश दिया है. हाई कोर्ट ने स्कूलों में उर्दू विषय के शिक्षकों के खाली पदों को न भरने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को यह आदेश दिया है.

MP हाई कोर्ट में सुनवाई

छिंदवाड़ा की फातिमा अंजुम ने मध्य प्रदेश के शासकीय स्कूलों में उर्दू शिक्षकों के खाली पद न भरने पर एक याचिका दायर की थी. इस याचिका पर MP हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ ने सुनवाई की. सुनवाई करते हुए बेंच ने कर्मचारी चयन बोर्ड को निर्देश दिया है कि निर्णय लेकर याचिकाकर्ताओं को अवगत कराएं. साथ ही बेंच ने आदेश में यह भी कहा है कि याचिकाकर्ता सरकार के निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर फोरम में शिकायत करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे.

क्या है मामला?

छिंदवाड़ा की रहने वाली फातिमा अंजुम ने माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2024 में उर्दू विषय के शिक्षक पद को शामिल नहीं किए जाने को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी. याचिका में कहा गया था कि उर्दू विषय के शिक्षकों के पद बड़ी संख्या में खाली पड़े हैं. याचिका में यह भी कहा गया कि इसके पहले 2018 से 2023 की चयन परीक्षाओं में उर्दू विषय के शिक्षक के लिए परीक्षा दी थी. चयन परीक्षा 2024 में उर्दू विषय को छोड़कर सभी विषय विज्ञापति किए गए हैं.

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MP के 5000 शिक्षकों के लिए खुशखबरी!

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के इस फैसले से प्रदेश में 5000 से ज्यादा उर्दू शिक्षकों को फायदा होगा. बता दें कि हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने से पहले याचिकाकर्ताओं ने इस संबंध में 21 जनवरी को कर्मचारी चयन बोर्ड के सामने अभ्यावेदन पेश किया था. अभ्यावेदन पर कोई एक्शन नहीं होने के बाद हाई कोर्ट में इस याचिका को दायर किया गया.

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