एक बार फिर सुर्खियों में MP का दमोह! ट्रांसफर नीति की उड़ी धज्जियां, 10 पटवारियों को गृह तहसील में किया पदस्थ

MP News: मध्य प्रदेश का दमोह जिला एक बार फिर सुर्खियों में छा गया है. यहां प्रशासन ने ट्रांसफर नीति का मजाक बनाते हुए नियमों को ताक पर रख दिया गया और 10 पटवारियों को गृह तहसील में ही पदस्थ कर दिया.
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दमोह में ट्रांसफर नीति की उड़ी धज्जियां

MP News (अर्पित बड़कुल, दमोह): MP अजब है और इसमें भी दमोह जिला गजब है. कभी 7 लोगों की जान लेने वाला फर्जी डॉक्टर तो कभी स्कूलों में धर्मांतरण के खुलासे के बाद एक बार यह जिला सुर्खियों में है. एक तरफ पूरे प्रदेश में मोहन सरकार की ट्रांसफर नीति का पालन किया जा रहा है. वहीं, दूसरी तरफ दमोह जिले में ट्रांसफर नीति के नियमों को तक पर रखते हुए अधिकारी अपने पसंदीदा पटवारियों की गृह तहसील में पदस्थापना कर रहे हैं. दमोह में 10 पटवारियों को उनकी गृह तहसील में पदस्थ करने का मामला सामने आया है. अधिकारियों की इस करनी का खुलासा होते ही राजस्व विभाग में हड़कंप मंच गया है. वहीं, राजस्व कर्मचारी कल्याण संघ का भी गुस्सा फूट पड़ा है.

10 पटवारियों को गृह तहसील में किया पदस्थ

दमोह में 10 पटवारियों को गृह तहसील में पदस्थ किया गया है. आयुक्त भू अभिलेख मध्य प्रदेश कार्यालय ग्वालियर ने पत्र क्रमांक 684 जारी कर प्रदेश के सभी कलेक्टर को निर्देशित किया था कि आपके जिले में यदि कोई पटवारी गृह तहसील एवं कोई राजस्व निरीक्षक गृह अनुविभाग में पदस्थ है तो सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल दिनांक 29 अप्रैल 2025 द्वारा जारी स्थानांतरण नीति 2025 की कंडिका 5 एवं पटवारी की संविलियन नीति 2025 की कंडिका 5.2 के अंतर्गत कार्रवाई करने का कष्ट करें. इसके मुताबिक पटवारी को उनके गृह तहसील और राजस्व निरीक्षकों को उनके गृह अनुविभाग में नहीं रखा जा सकता था. बावजूद इसके दमोह कलेक्टर के द्वारा जारी आदेश में इन नियमों का पालन नहीं किया गया.

संशोधित सूची जारी कर किया गृह तहसील में ट्रांसफर

10 जून को प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार के अनुमोदन के बाद जिला मुख्यालय से पटवारियों के ट्रांसफर आदेश जारी हुए. इसमें गृह तहसील में पदस्थ 7 पटवारियों को अन्य तहसीलों में ट्रांसफर किया गया. इस आदेश को कुछ ही दिन गुजरे थे कि 17 जून 2025 को एक संशोधित आदेश जारी हुआ. इस संशोधित आदेश में इन सभी पटवरियों को वापिस उनकी गृह तहसील (दमयंती नगर) में फिर से पदस्थ कर दिया गया. इसके अलावा दमोह ग्रामीण में पदस्थ 3 ऐसे पटवारी जिनका अन्य तहसीलों में ट्रांसफर हो गया था उन्हें भी दमयंती नगर में स्थानांतरित किया गया. इन तीनों पटवारियों की भी गृह तहसील दमयंती नगर है.

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क्या कहता है नियम?

मध्य प्रदेश सरकार की ट्रांसफर नीति के तहत किसी भी पटवारी को उसकी गृह तहसील में पदस्थ नहीं किया जा सकता है. इस नियम के आधार पर पिछले कई सालों से गृह तहसील में पदस्थ पटवारियों को अन्य तहसीलों में ट्रांसफर किया गया, लेकिन दमोह कलेक्टर ने इस मामले में अलग ही नियम बना दिए हैं. ये नियम मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी ट्रांसफर के एकदम उलट हैं.

SLR और OIC पर आरोप

पटवारी संघ के मुताबिक गृह तहसील में पदस्थ किए गए सभी 10 पटवारियों पर SLR और OIC की विशेष कृपा है. इस संबंध में CM मोहन यादव, प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार, राजस्व मंत्री करन सिंह वर्मा, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार लखन पटेल और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मेंद्र सिंह लोधी, पूर्व मंत्री एवं दमोह विधायक जयंत मलैया, मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन, प्रमुख सचिव राजस्व, आयुक्त भू अभिलेख एवं कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया है.

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