Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने आरक्षक भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक को हटा दिया है. बुधवर को इस मामले पर हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने इस प्रक्रिया को जारी रखने के निर्देश दिए.
निचले कोर्ट ने आरोपित 20 साल की सजा दे दी. लेकिन हाईकोर्ट में अपराध सिद्ध न हो पाने पर आरोपी युवक की सजा निरस्त कर दी गई.