Chhattisgarh: सोमवार को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को बम उड़ाने की धमकी देने वाला ईमेल आया. जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया और तत्काल कार्रवाई शुरू की गई.
'माता-पिता और बच्चे जीवन भर एक-दूसरे पर आश्रित रहते हैं.' ये टिप्पणी छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मोटर वाहन दुर्घटना के एक मामले में की है. साथ ही हाईकोर्ट ने ट्रिब्यूनल का फैसला बदलते हुए दुर्घटना मे मारे गए बुजुर्ग दंपती के बेटों को 14 लाख 5 हजार 469 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है.
CG News: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए मैटरनिटी लीव पर टिप्पणी की है. हाईकोर्ट ने कहा है कि मां बनना किसी भी महिला के जीवन की खूबसूरत घटना होती है, ऐसे में मैटरनिटी लीव) छूट नहीं, बल्कि यह महिलाओं का मौलिक अधिकार है.
CG News: बलौदाबाजार हिंसा मामले में हाईकोर्ट ने 27 लोगों को जमानत दी है. इसके पहले कल सुप्रीम कोर्ट ने विधायक देवेन्द्र यादव को जमानत दी है.
CG News: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पति का अत्यधिक शराब पीने की अदात एवं परिवार के प्रति गैरजिम्मेदार व अय्याश होने को पत्नी और परिवार के प्रति मानसिक एवं शारिरिक क्रूरता माना है. इसके साथ कोर्ट ने विवाह भंग करते हुए तलाक की याचिका को मंजूर किया है.
CG News: प्रदेश में आम लोगों को बसों में किराये के नाम राउंड फिगर का बहाना देकर लाखों रुपए की हेराफेरी की जा रही है. इस मसले में राज्य सरकार ने बताया कि किराये पर पुनर्विचार के लिए पत्र गलती से विधि विभाग को भेज दिया गया था.
CG News: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने तलाक को लेकर दायर पति की याचिका पर सुनवाई करते हुए भारतीय संस्कृति के महत्व और माता-पिता के प्रति बेटों के कर्तव्य का हवाला दिया है.
CG News: शराब फैक्ट्री की गंदगी से शिवनाथ नदी में प्रदूषण के मामले में हाईकोर्ट ने नदी के पानी की गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्रवाई की जानकारी के साथ नए शपथपत्र में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए.
CG News: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कस्टम मिलिंग में लेवी वसूली के आरोपी राइस मिल एसोसिएशन के पूर्व कोषाध्यक्ष रौशन चंद्राकर की मेडिकल आधार पर नियमित जमानत हेतु पेश आवेदन को खारिज किया है. कोर्ट ने जेल प्रशासन को उपचार सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है.
Chhattisgarh: बिलासपुर में 10 साल पहले हुए 2.15 एकड़ जमीन घोटाला मामले को पर हाईकोर्ट ने सख्त रूख अपनाया है. केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने तत्कालीन अतिरिक्त तहसीलदार, रीडर और खरीदार के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है.