Chhattisgarh News: हाईकोर्ट में जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की बेंच ने मेरिट सूची में शामिल एसआई के उम्मीदवारों को 90 दिन में नियुक्ति देने का आदेश जारी किया है. प्लाटून कमांडर के 370 महिला अभ्यर्थियों को हटाकर 370 पुरुष अभ्यर्थियों को लेने के आदेश जारी किया है.
Chhattisgarh News: सितंबर 2015 की सुबह 3 साल की मासूम बच्ची अकलतरा क्षेत्र के पोड़ी डेल्हा गांव के कोयस्क बैंक के पास खड़ी थी. उसी समय सीमेंट से लोड ट्रैक्टर के चालक ने बच्ची को चपेट में ले लिया, उसकी मौके में ही मौत हो गई थी.
Chhattisgarh News: हाईकोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के लिए कहा कि इसमें गैरकानूनी हिरासत या बंदी बनाने की बात साबित होनी चाहिए. चाहे जेल में हो या फिर निजी हिरासत में. कोर्ट ने इसके साथ ही बंदी प्रत्यक्षीकरण की एक याचिका खारिज कर दी.
Chhattisgarh News: हाई कोर्ट ने बलात्कार के आरोपी बिल्डर की याचिका खारिज करते हुए विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटी को गुण दोष के आधार पर प्रकरण में निर्णय करने का आदेश दिया है. याचिकाकर्ता आशुतोष पांडेय के खिलाफ रायपुर पुलिस ने एट्रोसिटी एवं दुष्कर्म के मामले में अपराध दर्ज किया है.
Chhattisgarh News: इस मामले में अदालत ने सरकार को नोटिस भेज कर पूरे मामले में स्पष्ट जवाब देने के निर्देश दिए हैं, जिसमें ही शासन की तरफ से एक रिपोर्ट पेश की गई है, जिसे देखने के बाद चीफ जस्टिस की बेंच ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि सरकारी अस्पतालों में सुविधा और वेंटीलेटर का अभाव है, जिसके कारण ही इस तरह की घटना होने की संभावना है.
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को लेकर अहम टिप्पणियां की हैं. एक मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा है कि यह समाज के लिए कलंक की तरह है. जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस संजय एस अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने कहा, ‘यह पाश्चात्य अवधारणा है, जो भारतीय रीति के विपरीत है.
Chhattisgarh News: हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान पति-पत्नी के बीच सुलह करवाने का प्रयास किया, लेकिन यह नाकाम रहा. महिला ने गुजारा भत्ता के तौर पर साढ़े सात लाख रुपए की मांग की और स्त्री धन मांगा जिसे हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया है.
Chhattisgarh News: आईपीएस जीपी सिंह के खिलाफ कांग्रेस शासन काल में अलग-अलग मामले में जुर्म दर्ज किया गया. उन्हें जेल भी भेजा गया और बर्खास्त कर दिया गया था. इसके खिलाफ उन्होंने कोर्ट में अपील पेश की. कोर्ट ने उनके पक्ष में निर्णय देते हुए राज्य शासन को उनके खिलाफ दर्ज सभी मामलों को चार सप्ताह में निरस्त कर बहाल करने का आदेश दिया है.
Chhattisgarh News: मृतक के परिवार की मानें तो गांव में शव दफनाने को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न होने के बाद एंबुलेंस को वापिस अस्पताल लाया गया. जहां मृतक का शव 4 दिनों तक मोर्चरी में ही रखा रहा.