CG News: कोर्ट ने निजी शिक्षण संस्थानों को सेवानिवृत्त शिक्षकों का ग्रेच्युटी का 6 सप्ताह के अंदर भुगतान करने का आदेश दिया है.
Chhattisgarh News: हाई कोर्ट ने दोनों पक्षो को सुनने के बाद पति को मामले में अंतिम निर्णय आने तक 2000 रुपये प्रति माह भरण पोषण व्यय देने का निर्देश दिया. साथ ही मामले का अंतिम निर्णय होने तक दोनों को परिवार न्यायालय की सुनवाई में सहयोग करने व परिवार न्यायालय को समय सीमा के अंदर नियमों और गुण दोष के आधार पर निर्णय करने का आदेश दिया है.
Chhattisgarh News: हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए आदेश दिया है कि पति की आकस्मिक मौत के बाद विधवा और उसकी नाबालिग बेटी को भरण पोषण पाने का अधिकार है. उन्होंने कहा कि प्रकरण के अंतिम निराकरण तक पैतृक संपत्ति की कमाई से नाबालिग बेटी को 30 हजार रुपए प्रति माह देने का आदेश दिया है.
Chhattisgarh News: हाई कोर्ट के निर्देश पर सोनगंगा कालोनी की 2.18 एकड़ सरकारी भूमि का गुरुवार को सीमांकन होगा. करोड़ों की इस इस जमीन पर कब्जा कर फर्जी दस्तावेज तैयार कर कुछ हिस्सा बेच भी दिया गया है. कालाेनीवासियों की शिकायत और हाई कोर्ट में याचिका के बाद अब इस पूरी जमीन का सीमांकन किया जाएगा.
Chhattisgarh News: हाई कोर्ट ने सड़क हादसों के मामले पर कहा कि मुआवजा देने से किसी व्यक्ति की कमी पूरी नहीं हो सकती है, शासन को चाहिए कि वह सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए आवश्यक उपाय करे. उन्होंने आगे कहा कि जब परिवार में कमाने वाला कोई व्यक्ति मर जाता है, तो उस व्यक्ति की कमी को पूरा नहीं किया जा सकता.
CG Coal Scam: कोयला घोटाला मामले में हाईकोर्ट ने सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका को खारिज कर दी है. सौम्या चौरसिया ने बच्चों की परवरिश के आधार पर जमानत मांगी थी. अब इस मामले की सुनवाई 10 जून को होगी. बता दें कि सौम्या चौरसिया कोयला घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जेल में बंद हैं.
Chhattisgarh News: हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि नोटिस की तामीली महज औपचारिकता नहीं है, इसे वास्तविक और सार्थक होना चाहिए, ताकि दूसरा पक्ष भी अदालत के सामने उपस्थित होकर अपनी बात और तर्क रख सके.
Chhattisgarh News: कवर्धा में सड़क हादसे के दौरान 19 लोगों की मौत के मामले में हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है.अदालत ने कहा है कि राज्य सरकार शपथ पत्र देकर बताएं की छत्तीसगढ़ में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या पहल कर रही है. इसके अलावा नेशनल हाईवे अथॉरिटी से भी जवाब मांगा गया है.
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने रायगढ़ के चर्चित डबल मर्डर केस में सुनवाई के दौरान पाया कि निचली अदालत ने नाबालिग आरोपी के ट्रायल के दौरान जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 15 का पालन नहीं किया था.
Chhattisgarh News: हाई कोर्ट ने पत्नी के मानसिक विकार से ग्रस्त होने पर तलाक को उचित ठहराया है. एक मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि विवाह के बाद पत्नी 4 दिन ही पति के साथ रही. उसकी मानसिक स्थिति खराब होने के कारण वह अपने वैवाहिक दायित्वों के निर्वहन में असमर्थ थी. विवाह को ट्रायल कोर्ट ने शून्य घोषित करने का आदेश दिया था.