कांकेर. छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए पाइप बम लगाने की कथित साजिश से जुड़े मामले में अदालत ने दो आरोपियों को 10-10 साल के कारावास की सजा सुनाई है.
आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं और अवैध धर्मांतरण से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज था. वकील आलोक सिंह ने बताया कि 17 में से 16 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है.