छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवाद के मामले में पत्नी अर्चना सिंह के पक्ष में तलाक की डिक्री पारित करते हुए अंबिकापुर फैमिली कोर्ट का फैसला रद्द कर दिया. जस्टिस पार्थ प्रतिम साहू और जस्टिस सुषमा सावंत की डिवीजन बेंच ने कहा कि फैमिली कोर्ट ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों का समुचित मूल्यांकन नहीं किया.