CG News: नाबालिग को प्रेम जाल में फंसाकर शादी का झांसा देने और उसकी मांग में सिंदूर भरकर दुष्कर्म करने के मामले में अदालत पॉक्सो ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 साल के कठोर कारावास और दो हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है.