केस लड़ने के लिए कोई नहीं था तैयार…अब सरकारी खर्च पर अतीक के बेटे अली अहमद की होगी पैरवी
सरकारी खर्च पर अतीक के बेटे अली अहमद की होगी पैरवी
Government Expense Legal Aid: माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को लेकर प्रयागराज अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने बड़ा निर्देश दिया है. अली अहमद के गैंगस्टर एक्ट के मुकदमें की पैरवी अब सरकारी खर्च पर की जाएगी. कोर्ट ने यह निर्देश अली अहमद के कहने पर दिया है. जिसमें अली अहमद ने कोर्ट के सामने कहा कि था उसके पिता अतीक अहमद और चाचा अशरफ की मौत के बाद कोई भी वकील केस लड़ने के लिए तैयार नहीं है. जिसके बाद कोर्ट ने विचार किया और सरकारी खर्च पर पैरवी करने की बात कही.
कोर्ट ने इस मामले में अली अहमद, कैश अहमद, शारूक उर्फ शाहरुख, मोहम्मद अरशद कटरा, राकेश उर्फ नाकेश, सदाकत खान और नियाज अहमद को विधिक सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया की गई है.
अली अहमद ने कोर्ट से की थी गुजारिश
दरअसल, यह मामला 15 सितंबर 2026 का है. जब अली अहमद की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हो रही थी. लेकिन इस दौरान अली अहमद ने कोर्ट से गुहार लगाई कि सरकारी खर्च पर वकील उपलब्ध कराए जाएं, क्योंकि पिता और चाचा की मौत के बाद कोई वकील केस लड़ने के लिए तैयार नहीं है. करीब 2 घंटे तक चली इस कार्रवाई के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुराधा पुंडीर ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पत्र लिखकर आरोपियों की विधिक सहायता की मांग पर कार्रवाई करने को कहा.
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सरकारी खर्च होगी अतीक परिवार की पैरवी
फिलहाल, कोर्ट के निर्देश के बाद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने लीगल एड के चीफ डिफेंस काउंसिल विकास गुप्ता को अली अहमद की ओर से मुकदमे की पैरवी के लिए नियुक्त कर दिया है. यानी अब विकास गुप्ता सरकारी खर्च पर अली परिवार की पैरवी करेंगे. अली अहमद की बात करें, तो वह पिछले कई सालों से जेल में बंद है.