“ये सिस्टम के मुंह पर तमाचा मारने जैसा…”, केजरीवाल के भाषण पर सुप्रीम कोर्ट में ED ने जताई आपत्ति
Delhi Liquor Scam: कथित शराब घोटाले में गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर गुरुवार को फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच के सामने ईडी और केजरीवाल दोनों की ओर से दलीलें पेश की गई.
इस दौरान केजरीवाल के “आप को वोट दो जेल नहीं जाना पड़ेगा” भाषण को लेकर ED ने आपत्ति जताई है. ईडी ने केजरीवाल के भाषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट से शिकायत भी की. ईडी ने कहा कि केजरीवाल चुनाव में जीत मिलने पर जेल नहीं जाने का दावा कर रहे हैं.
तुषार मेहता और अभिषेक मनु सिंघवी के बीच बहस
ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे. इस दौरान उन्होंने कहा कि वह कहते हैं कि यदि आपने झाड़ू को चुना तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा. यह सिस्टम के मूंह पर तमाचा है. इस पर केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल ने ऐसा नहीं कहा है.
सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि वह भी गृह मंत्री को लेकर एक हलफनामा दायर कर सकते हैं. उनका इशारा गृहमंत्री अमित शाह की ओर था जिन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि यह फैसला सामान्य नहीं है और लोग इसे स्पेशल ट्रीटमेंट मान रहे हैं.
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सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के इस बयान पर ईडी की आपत्ति पर विचार करने से इनकार कर दिया कि अगर लोग आम आदमी पार्टी को वोट देंगे तो वह दो जून को जेल वापस नहीं जाएंगे. कोर्ट ने कहा कि यह उनकी कल्पना है. कोर्ट ने कहा कि उनका फैसला पूरी तरह स्पष्ट है. बताते चलें कि कथित शराब घोटाला मामले में फंसे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देते हुए कहा था कि किसी भी हाल में 21 दिन बाद आपको सरेंडर करना होगा. केजरीवाल की गिरफ्तारी 22 मार्च को हुई थी.