1 अगस्त से बदल रहे स्पीड पोस्ट के नियम, अब वजन और दूरी के हिसाब से लगेगा चार्ज, देखें रेट की लिस्ट

जानकारी के अनुसार, 1 अगस्त 2026 से पोस्ट ऑफिस ने अपनी खास सर्विस 'स्पीड पोस्ट' के नियमों में बदलाव करने का निर्णय लिया है. स्पीड पोस्ट सर्विस के तहत बड़ी संख्या में लोग पैन कार्ड और आधार कार्ड जैसे कई जरूरी डॉक्युमेंट्स भेजते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस सर्विस में क्या-क्या बदलाव होने वाले हैं.
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पोस्ट ऑफिस

जुलाई का महीना खत्म होने वाला है और तीन दिन बाद अगस्त महीने की शुरुआत हो जाएगी. इस नए महीने में सरकार रोजमर्रा की कई चीजों से जुड़े नियमों में जरूरी बदलाव करने वाली है. इनमें से एक बदलाव पोस्ट ऑफिस से जुड़े नियमों में होने जा रहा है. जानकारी के अनुसार, 1 अगस्त 2026 से पोस्ट ऑफिस ने अपनी खास सर्विस ‘स्पीड पोस्ट’ के नियमों में बदलाव करने का निर्णय लिया है. स्पीड पोस्ट सर्विस के तहत बड़ी संख्या में लोग पैन कार्ड और आधार कार्ड जैसे कई जरूरी डॉक्युमेंट्स भेजते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस सर्विस में क्या-क्या बदलाव होने वाले हैं.

किन चीजों के नियमों में बदलाव किया गया है?

नए नियमों में डाक विभाग ने साफ किया है कि किन चीजों को डॉक्यूमेंट माना जाएगा और किन चीजों की गिनती पार्सल में की जाएगी. आइए जानते हैं कि इस बदलाव के बाद डाक विभाग किन चीजों को डॉक्यूमेंट मानता है और किन चीजों को पार्सल.

किसे माना जाएगा पार्सल?

नियमों में बदलाव के बाद डाक विभाग का कहना है कि जिन चीजों को डॉक्यूमेंट में शामिल नहीं किया गया है, उनको पार्सल माना जाएगा.

  • इलेक्ट्रॉनिक सामान
  • कपड़े
  • फोन
  • गिफ्ट जैसी चीजों को पार्सल माना जाएगा.

डाक विभाग किन चीजों को डॉक्यूमेंट मानेगा?

  • राखी के लिफाफे इनके वजन 500 ग्राम तक वजन हो.
  • चेकबुक, वेलकम किट बैंक स्टेटमेंट और पासबुक.
  • बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस और इंश्योरेंस से जुड़े डॉक्यूमेंट.
  • पैन कार्ड,वोटर आईडी,आधार कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट
  • डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और अन्य जरूरी बैंकिंग लेटर.

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कितना देना होगा रिटेल ग्राहकों को चार्ज?

1 अगस्त से स्पीड पोस्ट की दरें वजन और दूरी के आधार पर बदल जाएंगी, जिसमें 50 ग्राम तक के लिए न्यूनतम 38 रुपये और देश भर में अधिकतम 94 रुपये चार्ज लगेगा. 51-250 ग्राम के लिए 118-154 रुपये, 251-500 ग्राम के लिए 140-186 रुपये और स्पेशल सेवाओं के लिए 61-121 रुपये प्रति आर्टिकल फीयस के साथ GST अलग से देना पड़ेगा.

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