5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जारी होता है नीले रंग का बाल आधार, जानें कैसे करें अप्लाई
बाल आधार कार्ड
Baal Aadhaar Card: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) की ओर से देश के नागरिकों को 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या यानी आधार कार्ड जारी किया जाता है. खास बात यह है कि आधार बनवाने के लिए उम्र की कोई न्यूनतम सीमा तय नहीं है. यानी माता-पता अपने नवजात बच्चे का भी जन्म के बाद आधार बनवा सकते हैं. 5 साल से कम उम्र के बच्चों का आधार बाल आधार कहलाता है. इसे आम आधार कार्ड से अलग पहचानने के लिए नीले रंग में जारी किया जाता है.
छोटे बच्चों के बाल आधार में फिंगरप्रिंट और आंखों की पुतली यानी आइरिस का बायोमेट्रिक नहीं लिया जाता. इसमें बच्चे की फोटो दर्ज की जाती है और आधार को माता या पिता में से किसी एक के आधार से जोड़ा जाता हैबाल आधार बच्चों के लिए काफी जरूरी डॉक्यूमेंट्स है. इसका इस्तेमाल स्कूल में एडमिशन, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने और बच्चे की पहचान से जुड़े कई कामों में किया जा सकता है.
बाल आधार बनवाने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए?
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, हॉस्पिटल की डिस्चार्ज स्लिप या बच्चे और माता-पिता के संबंध को साबित करने वाला वैलिड डॉक्यूमेंट्स शामिल हो सकता है.
- इसके अलावा माता या पिता में से किसी एक का आधार कार्ड या पहचान पत्र भी जरूरी होता है.
- बच्चे के पते की जानकारी के लिए माता-पिता का वैध एड्रेस प्रूफ भी इस्तेमाल किया जा सकता है.
बाल आधार के लिए कैसे करें आवेदन?
- बाल आधार बनवाने के लिए सबसे पहले UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने नजदीकी आधार सेवा सेंटर के लिए अपॉइंटमेंट लिया जा सकता है.
- तय तारीख पर बच्चे और जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ आधार केंद्र पहुंचना होगा.
- 5 साल से कम उम्र के बच्चे के फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन नहीं लिए जाते.
- इस उम्र में मुख्य रूप से बच्चे की फटो दर्ज की जाती है और उसका आधार माता या पिता के आधार से लिंक किया जाता है.
- बाल आधार के नए एनरोलमेंट के लिए कोई फीस नहीं लिया जाता है.