क्या सुकन्या समृद्धि योजना में 21 साल से पहले भी निकाल सकते हैं पैसा? जानें सरकार के नियम और शर्ते
सुकन्या समृद्धि योजना
Sukanya Samriddhi Yojana: केंद्र सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना को बेटियों के भविष्य के लिए सबसे भरोसेमंद निवेश योजनाओं में से एक माना जाता है. इस स्कीम में लंबे समय तक पैसा जमा कर अच्छा रिटर्न पाया जा सकता है. लेकिन कई बार अचानक पैसों की जरूरत पड़ने पर लोगों के मन में सवाल उठता है कि क्या 21 साल की मेच्योरिटी से पहले भी इस खाते से पैसे निकाले जा सकते है? अच्छी बात यह है कि इस योजना में सरकार कुछ खास परिस्थितियों में आंशिक निकासी और समय से पहले अकाउंट बंद करने की अनुमति देती है. हालांकि इसके लिए कुछ जरूरी नियम और शर्ते तय की गई हैं, जिनकी जानकारी हर निवेशक को होना जरूरी है.
क्या है सुकन्या समृद्धि योजना?
सुकन्या समृद्धि योजना केंद्र सरकार की एक छोटी बचत योजना है, जिसे बेटियों के भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाने के लिए शुरू किया गया था. इस स्कीम में माता-पिता अपनी 10 साल से कम उम्र की बेटी के नाम खाता खुलवाकर लंबी अवधि तक निवेश कर सकते हैं, जिस पर सरकार आकर्षक व्याज भी देती है.
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क्या SSY में 21 साल से पहले निकाल सकते हैं पैसा?
सरकार द्वारा तय नियमों के मुताबिक, सुकन्या समृद्धि योजना में आंशिक निकासी की सुविधा उपलब्ध है. बच्ची की 18 साल की उम्र पूरी करने के बाद या 10वीं के बाद उच्य शिक्षा के लिए आप अपने खाते की कुल 50% तक राशि निकाल सकते हैं. खाताधारक पिछले वित्तीय वर्ष के बैलेंस का अधिकतम 50 प्रतिशत तक पैसा निकाल सकता है. यह राशि कॉलेज फीस, एडमिशन या अन्य शैक्षणिक जरूरतों के लिए इस्तेमाल की जा सकती है.
कब बंद कर सकते हैं खाता?
इसके अलावा कुछ विशेष परिस्थितियों में समय से पहले खाता बंद करने की अनुमति भी होती है. अगर खाताधारक बच्ची को गंभीर बीमारी हो जाए या अभिवाहक की मृत्यु जैसी स्थिति उत्पन्न हो, तो सरकार के नियमों के तहत खाता बंद कर पैसे निकाले जा सकते है. वहीं बच्ची की शादी अगर 18 वर्ष की उम्र होने के बाद हो जाती है, तो भी खाता बंद करने का विकल्प मिलता है.