Income Tax Budget 2026: 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा नया इनकम टैक्स रिजीम, जानें क्या हुए बदलाव
1 अप्रैल 2026 से लागू होगा नया आयकर टैक्स
Income Tax Budget 2026: बजट 2026 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स से जुड़े बड़े एलान किए हैं. जिसके अनुसार टैक्स भरना पहले से काफी आसान होगा. विदेश यात्रा पर TDS घटाया गया है. अब 5% की जगह 2% TDS कटेगा. यहां जानें टैक्स से जुड़े सभी नियम.
बजट को लेकर टैक्स देने वाले राहत की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन बजट के दौरान सरकार ने इनकम टैक्स को लेकर कोई खास बदलाव नहीं किया है. लेकिन कुछ बदलाव जरूर किए गए हैं. जिसके अनुसार अब टैक्स भरना पहले से आसान हो जाएगा.
31 जुलाई तक रिटर्न भरने की डेट
नए इनकम टैक्स में फॉर्म सरल कर दिए गए हैं. इससे आम आदमी को राहत मिलेगी. करदाता टैक्स अब टैक्स रिटर्न अपडेट कर सकेंगे. 31 जुलाई तक रिटर्न भरने की डेट दी गई है. इसके अलावा ITR-1 वाले ITR-2 भी फाइल कर सकेंगे. वित्त मंत्री ने कहा, “मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल से मिलने वाले ब्याज पर अब आयकर नहीं लगेगा. उस पर टीडीएस भी नहीं काटा जाएगा.”
छोटे टैक्स अपराधों में सिर्फ जुर्माना लगाया जाएगा
- टैक्स पर जुर्माना को कम कर दिया गया है. नए नियम के अनुसार अब सिर्फ 10 प्रतिशत ही टैक्स पर जुर्माना लगाया जा सकेगा. इसके अलावा मुकदमे बाजी को कम करने नए नियम बनाए गए हैं.
- जिसके अनुसार छोटे टैक्स अपराधों में सिर्फ जुर्माना किया जाएगा. इसके अलावा उन्हें किसी प्रकार से परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा.
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कस्टम्स ड्यूटी में मिलेगी राहत
नए नियम के अनुसार, छोटे करदाता सेल्फ असेसमेंट कर सकेंगे. इसके अलावा सरकार ने कस्टम्स ड्यूटी में भी राहत दी है. बजट में 17 एंटी-कैंसर दवाओं और 7 अन्य दुर्लभ बीमारियों की दवाओं से बेसिक कस्टम्स ड्यूटी हटाया है. विदेशी नागरिकों को भी टैक्स में राहत मिलेगी. ऐसे विदेशी नागरिक जो भारत में पांच साल तक रहते हैं, उनकी गैर-भारत आय पर टैक्स छूट दी जाएगी.