बदल गया राशन बांटने का नियम! अब परिवार नहीं, घर के सदस्यों के हिसाब से मिलेगा अनाज

Ration Distribution Rule Change: नए प्रस्ताव के मुताबिक, अंत्योदय अन्न योजना में अब राशन बांटने का तरीका बदल जाएगा. पहले हर गरीब परिवार को फिक्स 35 किलो अनाज मिलता था, चाहे परिवार में कितने भी लोग हों. लेकिन अब नए नियम के तहत परिवार के हर सदस्य के हिसाब से 7 किलो अनाज दिया जाएगा.
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राशन वितरण के नियम में हुआ बदलाव

Grain Allocation Per Member: देश के करोड़ों राशन कार्ड धारकों के लिए एक जरूरी खबर सामने आ रही है. केंद्र सरकार देशभर में राशन व्यवस्था में बदलाव करने की योजना बना रही है. बता दें कि सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक 2026 का मसौदा तैयार कर जारी किया है. इस मसौदे में अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के तहत राशन वितरण के नियमों में बदलाव करने का प्रस्ताव रखा गया है. सरकार यह कदम खाद्य और पोषण सुरक्षा को मजबूत करने और राशन वितरण प्रणाली को आसान बनाने के लिए उठा रही है.

घर के सदस्यों के हिसाब से मिलेगा राशन

नए प्रस्ताव के मुताबिक, अंत्योदय अन्न योजना में अब राशन बांटने का तरीका बदल जाएगा. पहले हर गरीब परिवार को फिक्स 35 किलो अनाज मिलता था, चाहे परिवार में कितने भी लोग हों. लेकिन अब नए नियम के तहत परिवार के हर सदस्य के हिसाब से 7 किलो अनाज दिया जाएगा. हालांकि, सरकार ने यह भी साफ किया है कि किसी भी परिवार को कुल मिलाकर 35 किलो से ज्यादा अनाज नहीं मिलेगा. यानी राशन अब परिवार के सदस्यों की संख्या के आधार पर तय होगा, लेकिन उसकी अधिकतम सीमा 35 किलो ही रहेगी.

नियम में बदलाव क्यों हुआ?

  • सरकार का कहना है कि मौजूदा नियम से राशन बांटने में भेदभाव होता है.
  • अभी छोटे परिवारों को प्रति व्यक्ति ज्यादा अनाज मिल जाता है, जबकि बड़े परिवारों के लोगों को हिस्से में कम अनाज आता है.
  • इसी अंतर को खत्म करने के लिए सरकार नया नियम ला रही है.
  • नए प्रस्ताव का मकसद सभी लाभार्थियों को बराबरी का हक देना है, ताकि परिवार के हर सदस्य को एक समान मात्रा में अनाज मिल सके.

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जनता से सुझाव मांगे गए

सरकार ने इस नए कानून के ड्राफ्ट पर आम जनता, एक्सपर्ट्स और जुड़े हुए लोगों से उनकी राय और शिकायतें मांगी हैं. जो लोग भी अपने सुझाव देना चाहते हैं वे 13 जुलाई 2026 तक सरकार को भेज सकते हैं. इसके बाद सरकार सभी सुझावों को अच्छे से जांचेगी, जरूरी बदलाव करेगी और फिर इस कानून को आगे बढ़ाएगी.

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