पायरेसी पर सरकार का बड़ा एक्शन, टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों में मांगा जवाब
सरकार ने टेलीग्राम को भेजा नोटिस
Government Notice To Telegram: इस डिजिटल जमाने में पायरेसी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. आज पायरेसी का इस्तेमाल हर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हो रहा है. ऐसे में इस संबंध में भारत सरकार कड़ा रुख अपनाती हुई नजर आ रही है. पिछले कुछ दिनों पहले नीट पेपर लीक मामले को लेकर सरकार ने टेलीग्राम ऐप को बैन किया था. वहीं अब एक बार फिर केंद्र सरकार ने टेलीग्राम को नोटिस भेजा है, जिसमें सरकार ने ऐप से बड़े लेवल पर होने वाली पायरेसी को लेकर जवाब मांगा है. खबरों के अनुसार, टेलीग्राम पर बीते लंबे समय से बड़े स्तर पर पायरेसी हो रही है, जिसके बाद अब सरकार ने यह कदम उठाया है.
15 दिनों में टेलीग्राम को देनी होगी एक्शन रिपोर्ट
भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीग्राम को निर्देश दिया है कि वह अपने ऐप पर फिल्मों और ओटीटी OTT कंटेंट की पायरेसी को तुरंत रोके. इसके लिए सरकार ने टेलीग्राम को 15 दिनों के भीतर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट देने को कहा है.
सरकार ने बड़े पैमाने पर हो रही पायरेसी को लेकर टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने टेलीग्राम को निर्देश दिया है कि वह पायरेटेड फ़िल्मों और OTT सामग्री के ख़िलाफ़ तुरंत कदम उठाए और 15 दिनों के भीतर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट सौंपे। भारत की क्रिएटर… pic.twitter.com/L9NPBUX7w5
— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 4, 2026
सरकार का मानना है कि इस कड़े कदम से भारतीय फिल्म इंडस्ट्री, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, फिल्म निर्माताओं और डिजिटल कंटेंट बनाने वाले कलाकारों के अधिकारों व कमाई की रक्षा होगी.
क्या है पायरेसी?
पायरेसी का आसान शब्दों में मतलब है किसी की मेहनत की चोरी. जब कोई इंसान या कंपनी किसी फिल्म, वेब सीरीज या गाने को उसके असली मालिक की परमिशन के बिना कॉपी करती है, उसे इंटरनेट से डाउनलोड करती है, दूसरों को शेयर करती है या बेचती है, तो उसे पायरेसी कहते हैं. यह कानूनन एक अपराध है. इसकी वजह से फिल्म बनाने वालों, कलाकारों और कंपनियों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि उन्हें उनकी मेहनत का सही पैसा नहीं मिल पाता है.
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नीट परीक्षा के समय टेलीग्राम पर लगा था बैन
भारत सरकार ने हाल ही में NEET पेपर लीक के मामले को रोकने के लिए टेलीग्राम ऐप पर कुछ दिनों का शॉर्ट-टर्म बैन लगा दिया था. इस फैसले के विरोध में टेलीग्राम कंपनी ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और बैन हटाने की मांग की. हालांकि, हाई कोर्ट ने सरकार के फैसले को सही मानते हुए टेलीग्राम को कोई राहत देने से इनकार कर दिया. इसके बाद नीट परीक्षा खत्म होने के तय समय के बाद सरकार ने टेलीग्राम से यह बैन हटा लिया.