खातेदार की मौत के बाद किसे मिलता है बैंक का पैसा? जानिए बिना नॉमिनी के कैसे होगा क्लेम
बिना नॉमिनी के पैसा कैसे निकालें
Bank Account Claim Without Nominee: किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद बैंक खाते या लॉकर से पैसा निकालना परिवार के लिए तब चुनौतीपूर्ण हो जाता है जब कोई नॉमिनी न हो या परिवार में विवाद हो. अगर खाते में नॉमिनी पहले से तय है, तो डेथ सर्टिफिकेट और केवाईसी (KYC) कागजों के साथ बैंक में आवेदन देकर आसानी से पैसा मिल जाता है. लेकिन नॉमिनी न होने पर प्रक्रिया थोड़ी कठिन हो जाती है. ऐसी स्थिति में उत्तराधिकारियों को अपनी पहचान और हक साबित करने के लिए कुछ अतिरिक्त कानूनी दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है.
आपके पास होने चाहिए ये जरूरी डॉक्यूमेंट्स
अगर राशि 15 लाख रुपये तक है, तो आवेदन पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, केवाईसी और स्टाम्प पेपर पर बने क्षतिपूर्ति बॉन्ड (Indemnity Bond) के साथ वारिस प्रमाण पत्र जमा करना पड़ता है. लेकिन यदि दावा 15 लाख रुपये से ऊपर का है, तो इन सभी कागजों के साथ एक अतिरिक्त सिक्योरिटी डॉक्युमेंट (Annexure I-C) भी देना जरूरी होता है. आसान शब्दों में कहें तो, बड़ी रकम के लिए बैंक सुरक्षा के तौर पर कुछ ज्यादा कानूनी कागजात मांगता है.
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प्रोसेस रुक सकता है
सारे कागजात देने के बाद भी अगर बैंक को परिवार के सदस्यों के बीच किसी तरह का झगड़ा या विवाद नजर आता है, तो प्रक्रिया रुक सकती है. ऐसी स्थिति में बैंक अपनी सुरक्षा के लिए कोर्ट के दखल की मांग करता है. तब उत्तराधिकार प्रमाण पत्र (Succession Certificate), वसीयत का प्रोबेट (Probate of Will) या कोर्ट का कोई ठोस आदेश दिखाना अनिवार्य हो जाता है, जिससे यह साफ हो सके कि संपत्ति का असली हकदार कौन है.