फिर बढ़ी राम रहीम की मुश्किलें, पंजाब सरकार ने बेअदबी मामले में केस चलाने के दिए आदेश, 2015 में लगे थे आरोप
Gurmeet Ram Rahim: डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की मुश्किलें बढ़ती ही साफ दिख रही है. पंजाब की भगवंत सिंह मान सरकार ने राम रहीम के खिलाफ बेअदबी मामले में केस चलाने की मंजूरी दे दी है. साल 2015 में राम रहीम पर बेअदबी के तीन मामलों का आरोप है. उनके खिलाफ इस घटना को लेकर सिख समुदाय ने बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन भी किया था. जानकारी के अनुसार इस विरोध के दौरान दो लोगों की मौत भी हुई थी.
साल 2015 में राम रहीम पर गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी मामले में केस को लेकर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी. हाई कोर्ट ने इसी साल मार्च में हुई सुनवाई के दौरान उन पर चल रहे तीन मामलों को लेकर जांच पर रोक लगाई थी. हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ पंजाब की मान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.
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सुप्रीम कोर्ट ने पलटा हाई कोर्ट का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक को हटाते हुए मुकदमा चलाने की अनुमति दी. इसके साथ ही राम रहीम को नोटिस भी जारी करके चार हफ्ते में उनसे जवाब मांगा है. अब आगामी दिनों में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद निचली अदालत में राम रहीम के खिलाफ ट्रायल शुरू होगा. बीते 18 अक्टूबर को ही सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई है.
मान सरकार ने राम रहीम के साथ ही डेरा सच्चा समिति के तीन अन्य सदस्यों पर भी मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है. इसमें समिति के प्रदीप क्लेर, हर्ष धुरी और संदीप बरेटा के खिलाफ मुकदमा चलेगा. जानकारी के अनुसार राम रहीम पर पंजाब के फरीदकोट के थाने में पहले से दर्ज तीम मामलों में मुकदमा चलाने की अनुमति मिली है.
राम रहीम पर बेअदबी के तीन मामले दर्ज
राम रहीम पर पंजाब के फरीदकोट जिले में तीन मुकदमे दर्ज हैं. तीनों मामलों में राम रहीम पर गुरु ग्रंथ साहिब से बेअदबी की बात कही गई है. तीनों मामलों की बात करें तो जून 2015 में फरीदकोट के बुर्ज जवाहर सिंह वाला गांव में गुरुद्वारा से गुरु ग्रंथ साहिब की बीड़ चोरी करने का है. जबकि दूसरा मामला फरीदकोट में ही सितंबर माह में सिखों के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्टर लगाए जाने को लेकर है. इसके अलावा तीसरा मामला अक्टूबर 2015 में गुरु ग्रंथ साहिब की पन्ने फाड़ने को लेकर है.