CAA लागू होने के बाद गृह मंत्रालय ने की पोर्टल की शुरुआत, नागरिकता के लिए ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन, जानें प्रोसेस

Citizen Amendment Act: केंद्र सरकार ने सोमवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू कर दिया है. इसके एक दिन बाद गृह मंत्रालय द्वारा भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए मंगलवार को एक वेब पोर्टल कि शुरुआत कर दी है.
Citizen Amendment Act

CAA लागू होने के बाद गृह मंत्रालय ने की पोर्टल की शुरुआत

Citizen Amendment Act: केंद्र सरकार ने सोमवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू कर दिया है. इसके एक दिन बाद गृह मंत्रालय द्वारा भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए मंगलवार को एक वेब पोर्टल कि शुरुआत कर दी है. वेब पोर्टल लिंक (https:/ Indiancitizenshiponline.nic.in) की लॉन्चिंग CAA 2019 के तहत नियमों की MHA की अधिसूचना के हिस्से के रूप में किया गया था, जिसे अब CAA 2024 के रूप में जाना जाता है.

केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबकि भारत में रहने वाले आवेदकों को अपने ऑनलाइन आवेदन की एक प्रति जिला कलेक्टर को जमा करने का निर्देश दिया गया है. जबकि भारत के बाहर रहने वाले आवेदकों को भारत के महावाणिज्य दूतावास के जरिए आवेदन करना होगा. आवेदन की जांच के बाद, आवेदकों को सत्यापन के लिए मूल दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से  मौजूद रहना जरूरी होगा. इसकी जानकारी ईमेल या एसएमएस के माध्यम से आवेदक को दी जाएगी.

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भारत में रह रहे शरणार्थियों को फायदा

केंद्र सरकार के इस पहल से भारत में रह रहे हजारों शरणार्थियों को फायदा होने की उम्मीद है. सीएए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करता है. नागरिकता के लिए यह जरूरी है कि आवेदक  31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आकर रह रहा हो. हालांकि, नागरिकता संसोधन कानून लागू करने के फैसले का विरोध भी किया जा रहा है. सरकार पर ये भी आरोप लग रहे हैं कि लोगों के बीच बंटवारे की कोशिश की जा रही है.

आवेदन के लिए इन दस्तावेजों की होगी जरूरत

  • अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान सरकार द्वारा जारी पासपोर्ट की कॉपी
  • भारत में विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी (एफआरआरओ) या विदेशी पंजीकरण अधिकारी (एफआरओ) द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र या आवासीय परमिट,
  • अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान में सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र
  • अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान के स्कूल, कॉलेज, बोर्ड या विश्वविद्यालय प्राधिकारियों द्वारा जारी स्कूल प्रमाणपत्र या शैक्षिक प्रमाणपत्र
  • अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान सरकार या इन देशों में किसी अन्य सरकारी प्राधिकरण या सरकारी एजेंसियों द्वारा जारी किसी भी प्रकार का पहचान दस्तावेज
  • अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान के सरकारी प्राधिकारी द्वारा जारी कोई भी लाइसेंस या प्रमाणपत्र
  • अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान में भूमि या किरायेदारी रिकॉर्ड
  • कोई भी दस्तावेज़ जो दर्शाता है कि आवेदक के माता-पिता या दादा-दादी या परदादा में से कोई एक तीन देशों में से किसी एक का नागरिक है या रहा है.
  • अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान में किसी सरकारी प्राधिकरण या सरकारी एजेंसी द्वारा जारी कोई अन्य दस्तावेज जो यह स्थापित करेगा कि आवेदक इन तीन देशों से है.

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