CG News: ED की कार्रवाई में जब्त छह संपत्तियों को 4.36 करोड़ी की FD के बदले छुड़ाने की मांग खारिज, हाईकोर्ट ने याचिका की खारिज

बिलासपुर. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से धनशोधन मामले में संलग्न छह अचल संपत्तियों को 4.36 करोड़ की सावधि जमा के बदले मुक्त करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है.
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CG News: बिलासपुर. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से धनशोधन मामले में संलग्न छह अचल संपत्तियों को 4.36 करोड़ की सावधि जमा के बदले मुक्त करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है. अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल संपत्तियों के बराबर राशि की सावधि जमा देने की पेशकश से संबंधित व्यक्ति को संलग्न संपत्ति छुड़ाने का स्वत: कानूनी अधिकार नहीं मिल जाता.

यह मामला रायपुर निवासी हृषभ सोनी और उनकी पत्नी कोमल सोनी की ओर से दायर याचिका से जुड़ा था. याचिकाकर्ताओं की छह संपत्तियां प्रवर्तन निदेशालय ने 9 दिसंबर 2024 के अस्थायी कुर्की आदेश के तहत संलग्न की थीं. इन संपत्तियों के बदले याचिकाकर्ताओं ने 4,36,05,780 की सावधि जमा देने की पेशकश की थी.

याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि संपत्तियों के लगातार संलग्न रहने से उनके कारोबार और वित्तीय गतिविधियों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है. उनका कहना था कि बराबर मूल्य की सावधि जमा देने से प्रवर्तन निदेशालय का हित सुरक्षित रहेगा और संपत्तियां मुक्त की जा सकती हैं. हालांकि, धनशोधन निवारण अधिनियम से जुड़े न्यायाधिकरण ने अप्रैल 2026 में उनकी मांग खारिज कर दी थी. मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने धनशोधन निवारण अधिनियम और वर्ष 2013 के संबंधित नियमों का परीक्षण किया. अदालत ने कहा कि नियम 5(5) में संयुक्त स्वामित्व वाली अचल संपत्ति के मामले में कुछ परिस्थितियों में संबंधित व्यक्ति के हिस्से के मूल्य के बराबर सावधि जमा स्वीकार करने का प्रावधान है, लेकिन यह हर संलग्न संपत्ति को सावधि जमा के बदले छुड़ाने का सामान्य अधिकार नहीं देता.

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अदालत ने यह भी कहा कि नियम में ‘स्वीकार कर सकता है’ का प्रावधान है, इसलिए संबंधित प्राधिकारी पर सावधि जमा स्वीकार करना अनिवार्य नहीं है. याचिकाकर्ता यह साबित नहीं कर सके कि उन्हें संलग्न छह संपत्तियों को 4.36 करोड़ की सावधि जमा के बदले मुक्त कराने का कोई वैधानिक या लागू करने योग्य अधिकार प्राप्त है.

हाईकोर्ट ने माना कि संपत्तियों की कुर्की की वैधता से जुड़े मूल मामले पहले से ही धनशोधन निवारण अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित हैं. ऐसे में इस स्तर पर कुर्की की वैधता या कथित अपराध से जुड़ी संपत्तियों के संबंध में तथ्यात्मक विवाद पर निर्णय देना उचित नहीं होगा. अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि धनशोधन निवारण अधिनियम की धारा 42 के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील का वैधानिक रास्ता उपलब्ध है. इस मामले में ऐसा कोई असाधारण आधार नहीं पाया गया, जिसके कारण संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल किया जाए.

न्यायमूर्ति बिभु दत्ता गुरु ने 31 अगस्त 2026 को फैसला सुनाते हुए कहा कि याचिकाकर्ता संलग्न अचल संपत्तियों के बदले बराबर राशि की सावधि जमा देने के आधार पर संपत्तियां मुक्त कराने का अधिकार स्थापित नहीं कर सके. अदालत ने याचिका को निराधार मानते हुए खारिज कर दिया और लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया. हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण निष्कर्ष: किसी विशेष कानून में शिकायत के निवारण के लिए प्रभावी वैधानिक व्यवस्था उपलब्ध होने पर हाईकोर्ट को सामान्यतः संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने असाधारण अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए.

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