लालू परिवार को कोर्ट से बड़ा झटका, IRCTC मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप तय
परिवार के साथ लालू यादव (File Photo)
IRCTC Money Laundering Case: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग अपराध के लिए लारा प्रोजेक्ट्स, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, पीसी गुप्ता, सरला गुप्ता, सुजाता होटल्स, विजय कोचर और विनय कोचर के खिलाफ आरोप तय किया है. वहीं इस मामले में शामिल अन्य आरोपियों को बरी कर दिया है.
राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि पटना में ट्रांसफर की गई जमीन अपराध से हासिल की गई संपत्ति है. इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपियों को 3 अक्टूबर को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है. हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा कि लालू प्रसाद यादव के खिलाफ जांच राजनीतिक रूप से प्रेरित थी.
LARA Projects Money Laundering Case | Delhi Court directed to frame charges against LARA Projects, Rabri Devi, Tejashwi Yadav, Lalu Prasad Yadav, PC Gupta, Sarala Gupta, Sujata Hotels, Vijay Kochar and Vinay Kochar for the money laundering offences.
— ANI (@ANI) September 10, 2026
कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि लालू परिवार ने जिस प्रकार से लारा प्रोजेक्ट को फायदा पहुंचाया है, उससे उनकी भूमिका पर शक पैदा होता है. कोर्ट के मुताबिक, लालू यादव जब रेल मंत्री थे. उस दौरान रेलवे अधिकारियों द्वारा टेंडर प्रक्रिया में कथित तौर पर हेरफेर का मामला सामने आया था. इस दौरान ईडी ने आरोप लगाया था कि इस कथित भ्रष्टाचार के बदले जमीन का लेन-देन हुआ था.
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3 अक्टूबर को कोर्ट में होना होगा पेश
इस मामले में कोर्ट ने 7 आरोपियों को बरी भी कर दिया है. जिसमें गौरव गुप्ता, नाथ मल ककरानिया, राहुल यादव, विजय त्रिपाठी, देवकी नंदन तुलस्यान, राजीव कुमार रेलन और मेसर्स अभिषेक फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं. फिलहाल, कोर्ट ने सभी दोषी पाए गए आरोपियों को 3 अक्टूबर को पेश होने का निर्देश दिया है.