केंद्र सरकार की इस योजना में हर महीने मिलती है 3 हजार रुपये की पेंशन, जानें आवेदन का तरीका
इस योजना में हर महीने पेंशन मिलता है
PM Kisan Maandhan Yojana: भारत सरकार देश के नागरिकों के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिससे उन्हें सीधा लाभ मिलता है. केंद्र सरकार खासकर किसनों और आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए कई अलग-अलग कल्याणकारी योजनाएं चला रही है. इसी तरह भारत सरकार ने ‘प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना’ (PM-KMY) की शुरुआत की है. यह योजना खासकर किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है.
इस योजना के तहत आम किसान हर महीने एक निश्चित राशि जमा कर सकता है. जैसे ही किसान की उम्र 60 वर्ष पूरी हो जाएगी, सरकार इस योजना के मध्यम से उस किसान को 3 हजार रुपये की मासिक पेंशन देगी. ऐसे में अगर आप भी यह चाहते हैं कि बुढ़ापे में किसी का सहारा न लेना पड़े, तो आप इस योजना में अपना खाता खुलवा सकते हैं. आइए जानते हैं कि इस स्कीम में खाता कैसे खुलवाएं.
कौन किसान कर सकते हैं आवेदन?
पीएम किसान मानधन योजना में 18 से 40 साल की उम्र के छोटे और सीमांत किसान आवेदन कर सकते हैं. किसान के नाम पर अधिकतम 2 हेक्टेयर तक कृषि भूमि होना जरूरी है. साथ ही उसका नाम संबंधित भूमि रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए. आवेदन से पहले उम्र और पात्रता की जांच जरूर करें.
हर महीने कितना करना होगा जमा?
किसान की मासिक किस्त उसकी उम्र के अनुसार तय होती है. 18 साल की उम्र में जुड़ने पर योगदान कम रहता है, जबकि अधिक उम्र में शमिल होने पर किस्त बढ़ जाती है. किसान जितना योगदान करता है, सरकार भी उतना ही योगदान देती है.
60 साल के बाद कितनी मिलेगी पेंशन?
योजना में नियमित योगदान करने वाले पात्र किसान को 60 साल की उम्र के बाद कम से कम 3 हजार रुपये की मासिक पेंशन मिलती है. किसान की मृत्यु होने पर नियमों के अनुसार पति या पत्नी को पारिवारिक पेंशन का लाभ मिल सकता है.
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कैसे करें आवेदन?
- किसान नजदीकी CSC सेंटर पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं.
- इसके लिए आधार और बैंक खाते से जुड़ी जानकारी की जरूरत होती है.
- आवेदन से पहले योजना की सभी शर्तें समझ लें और किसी अनजान व्यक्ति को पैसे देने से बचें.