CG News: RTE एडमिशन पर हाई कोर्ट की सख्ती, 400 स्कूलों में एक भी आवेदन नहीं, सरकार से मांगा जवाब
हाई कोर्ट
CG News: छत्तीसगढ़ में शिक्षा के अधिकार (आरटीई) के तहत कक्षा पहली में प्रवेश प्रक्रिया की धीमी रफ्तार को लेकर हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई है. इस मामले में राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि प्रदेश के करीब 400 स्कूलों में एडमिशन के लिए किसी का भी आवेदन नहीं आया है, जिनमें ज्यादातर बड़े स्कूल शामिल हैं. हाई कोर्ट ने इस मामले पर सरकार से जवाब भी मांगा है.
400 स्कूलों में एक भी आवेदन नहीं
यह जानकारी सामने आने पर हाई कोर्ट ने हैरानी जताते हुए शासन से पूछा कि क्या गरीब बच्चे बड़े स्कूलों में पढ़ना नहीं चाहते. कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि कहीं राज्य सरकार कुछ छिपा तो नहीं रही है. डिवीजन बेंच ने इस मामले में शिक्षा सचिव को 10 जुलाई तक शपथ पत्र के साथ जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं.
RTE एडमिशन पर हाई कोर्ट की सख्ती
दरअसल, शिक्षा के अधिकार कानून को लेकर हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका पर गुरुवार (7 मई) को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पेश शपथ पत्र को देखकर हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई.
सरकार ने अपने जवाब में बताया कि राज्य के 387 स्कूलों में एडमिशन के लिए एक भी आवेदन नहीं मिला, जबकि 366 ऐसे स्कूल हैं जहां उपलब्ध सीटों की तुलना में आवेदन काफी कम आए हैं। इनमें प्रदेश के अधिकांश बड़े स्कूल शामिल हैं.
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क्या गरीब बच्चे बड़े स्कूलों में पढ़ना नहीं चाहते – हाई कोर्ट
हाई कोर्ट ने राज्य सरकार का जवाब सुनकर हैरानी जताई. कोर्ट ने पूछा कि क्या गरीब बच्चे बड़े स्कूलों में पढ़ना ही नहीं चाहते या फिर राज्य सरकार कुछ छिपा रही है. डिवीजन बेंच ने RTE के तहत आबंटित सीटों की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं.