Chhattisgarh: दुर्ग के मतगणना केंद्र को 300 मीटर की परिधि में घेरा, जानिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतगणना को लेकर दिए क्या निर्देश

Chhattisgarh News: लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत मतगणना का काम 04 जून को किया जाना है. जिसको लेकर दुर्ग जिले में लोक शांति बनाए रखने और निर्वाचन प्रक्रिया निर्विघ्न, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से पूरा कराने के लिए मतगणना केन्द्र श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल विश्वविद्यालय जुनवानी भिलाई के 300 मीटर की परिधि तक अवैधानिक काम प्रतिबंधित रहेगा.
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कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी

Chhattisgarh News: भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत मतगणना का काम 04 जून को किया जाना है. जिसको लेकर दुर्ग जिले में लोक शांति बनाए रखने और निर्वाचन प्रक्रिया निर्विघ्न, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से पूरा कराने के लिए मतगणना केन्द्र श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल विश्वविद्यालय जुनवानी भिलाई के 300 मीटर की परिधि तक अवैधानिक काम प्रतिबंधित रहेगा.

दुर्ग कलेक्टर ने दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने दिया आदेश

दुर्ग लोकसभा में 07 मई को मतदान संपन्न हो चुका है. और 4 जून को मतगणना का काम श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल विश्वविद्यालय जुनवानी भिलाई के भवन में सुबह 8 बजे से किया जाएगा. जिसकी तैयारियों को लेकर दुर्ग कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी ने भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 1973 के अंतर्गत धारा 144 (1) एवं (2) के तहत् प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया है.

मतगणना केन्द्र को 300 मीटर की परिधि में घेरा

जिला दण्डाधिकारी के आदेशानुसार जिले के अंतर्गत मतगणना केन्द्र श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल विश्वविद्यालय जुनवानी भिलाई के 300 मीटर की परिधि पर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का घातक अस्त्र-शस्त्र जैसे बंदूक, रायफल, भाला, बल्लम, बरछा, लाठी एवं अन्य प्रकार के घातक हथियार तथा विस्फोटक सामग्री लेकर मतगणना स्थल पर नही जाएगा. कोई भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी, निर्वाचन अभिकर्ता, मतगणना अभिकर्ता सशस्त्र जुलूस नही निकालेगा और न ही आपत्तिजनक पोस्टर वितरित करेगा, न ही चस्पा करेगा.

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मतगणना केन्द्र के आस-पास नियमों का होगा पालन

मतगणना केन्द्र के आस-पास कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह बिना अधिकारी की अनुमति के न तो कोई सभा करेगा, न कोई रैली या जुलूस निकाल सकेगा और न ही कोई धरना देगा. इस आदेश का उल्लंघन करने वाले समूह व व्यक्ति के विरूद्ध धारा 188 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी. मामलो के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए इस आदेश के संबंध में संबंधितों को सूचना पत्र जारी कर सुनवाई सम्यक रूप से संभव नहीं हैं, यह आदेश एक पक्षीय पारित किया गया है.

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