प्रयागराज में रेप-हत्या के दोषी को फांसी की सजा, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया, 8 साल की मासूम के साथ की थी हैवानियत

Prayagraj News: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में नाबालिग से रेप और हत्या में दोषी पाए गए मुकेश पटेल को पॉक्सो कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है.
Prayagraj Pocso Court in Rape And Murder Case

प्रयागराज की पॉक्सो कोर्ट ने रेप और हत्या के आरोपी को फांसी की सजा सुनाई.

Prayagraj News: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में नाबालिग से रेप और हत्या में दोषी पाए गए मुकेश पटेल को पॉक्सो कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है. कोर्ट ने फांसी की सजा के साथ ही 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. मुकेश पटेल को फांसी की सजा पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विनोद कुमार चौरसिया की कोर्ट ने सुनाया है. साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश देते हुए कहा कि पीड़ित परिवार को 2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाए. कोर्ट ने इस राशि को दोषी पर लगाए गए जुर्माने के अतिरिक्त रखने को कहा है.

क्या है मामला?

प्रयागराज के सोरांव थाना क्षेत्र की रहने वाली 8 साल की एक नाबालिग बच्ची 3 अक्तूबर 2024 को दुर्गा पूजा देखने गई थी. लेकिन कुछ ही देर बाद वह लापता हो गई. अगले दिन उसका एक खेत पर निर्वस्त्र हालत में शव मिला. बच्ची का शव काफी क्षत-विक्षत हालत में पाया गया. देखा गया कि उसके हाथ, पैर और दांत टूटे हुए थे. मुंह से झाग भी निकल रहा था. निजी अंग समेत कई जगहों पर गहरी चोंट थी. शव को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने क्रूरता की सारी हदें पार दी हो.

21 दिसंबर 2024 को ही तय हुआ था आरोप

नाबालिग की मां ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई. इस दौरान मां ने मुकेश पटेल नाम के आदमी को आरोपी बताया. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. काफी समय तक जांच चली और बाद में सिद्ध हो गया कि आरोपी मुकेश पटेल ने ही रेप और हत्या की घटना को अंजाम दिया है. कोर्ट ने 21 दिसंबर 2024 को आरोप तय किए थे.

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कोर्ट ने कहा- अंतरात्मा को झकझोर देने वाला मामला

कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाते हुए कहा कि यह अपराध अत्यंत जघन्य और समाज की अंतरात्मा को झकझोर देने वाला है. इसलिए दोषी को मृत्युदंड की सजा, जिसका अर्थ है कि उसे फांसी पर लटकाया जाए जिससे उसकी मृत्यु हो जाएगी.

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