Telegram को हाई कोर्ट से बड़ा झटका, 22 जून तक जारी रहेगा बैन

Telegram High Court Ban Order Update: दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस तेजस करिया ने IT एक्ट के सेक्शन 69A के तहत जारी ऑर्डर के खिलाफ चुनौती को खारिज करते हुए, 22 जून तक टेलीग्राम को ब्लॉक करने के सरकार के फैसले को बरकरार रखा.
Delhi HC Telegram Blocked Till June 22

दिल्ली हाई कोर्ट से टेलीग्राम को बड़ा झटका

Delhi HC Telegram Blocked Till June 22: दिल्ली हाई कोर्ट ने टेलीग्राम की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें NEET री-एग्जाम के मद्देनजर केंद्र सरकार के लगाए गए टेम्पररी बैन को चुनौती दी गई थी, और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को कोई राहत नहीं दी. NEET Exam 21 जून 2026 को होना है.

जस्टिस तेजस करिया ने IT एक्ट के सेक्शन 69A के तहत जारी ऑर्डर के खिलाफ चुनौती को खारिज करते हुए, 22 जून तक टेलीग्राम को ब्लॉक करने के सरकार के फैसले को बरकरार रखा. सरकार के अनुसार, टेलीग्राम के माध्यम से साइबर ठगी और जालसाजी को बड़े स्तर पर अंजाम दिया जाता है. ठगी करने वाले लोग सबसे ज्यादा टेलीग्राम का ही उपयोग करते हैं.

केंद्र सरकार ने टेलीग्राम को लेकर चल रहे विवाद पर कोर्ट में बड़ा दावा किया. सरकार के मुताबिक आतंकवादी गतिविधियों के लिए टेलीग्राम प्लेटफॉर्म का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है. इससे पहले भी टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पर पेपर लीक और फर्जी पेपर सर्कुलेट के आरोप लग चुके हैं.

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21 जून को है नीट परीक्षा

दिल्ली हाई कोर्ट में टेलीग्राम की ओर से कहा गया कि कानून इस तरह के भेद का प्रावधान नहीं करता है. इस पर कोर्ट ने कहा, हम अंतिम आदेश पर भी विचार करेंगे, इसलिए दोनों पहलुओं पर बहस करना बेहतर होगा. बता दें, टेलीग्राम पर बैन अस्थाई रूप से 22 जून तक ही रखा गया है. क्योंकि 21 जून को नीट की परीक्षा है. पिछली बार नीट परीक्षा का पेपर टेलीग्राम के जरिए ही लीक हुआ था.

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