अस्पतालों, स्कूल-कॉलेजों, रेलवे स्टेशनों समेत सार्वजनिक जगहों से हटाए जाएंगे आवारा कुत्ते, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

Supreme Court Stray Dogs Order: सुप्रीम कोर्ट ने अस्पतालों, स्कूलों, कॉलेजों, बस स्टेशनों, रेलवे स्टेशनों आदि जैसे सार्वजनिक संस्थानों से आवारा कुत्तों को हटाने के अपने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन करने से इनकार कर दिया है.
Supreme Court Stray Dogs Order

आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

SC Upholds Stray Dog Removal Order: सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने अस्पतालों, स्कूलों, कॉलेजों, बस स्टेशनों, रेलवे स्टेशनों आदि जैसे सार्वजनिक संस्थानों से आवारा कुत्तों को हटाने के अपने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन करने से इनकार कर दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर डॉग लवर्स और NGO की याचिकाएं खारिज कर दिया है. कोर्ट ने सार्वजनिक जगहों से आवारा कुत्तों को हटाने के आदेश में बदलाव करने से इनकार दिया. कोर्ट ने साफ कहा कि 7 नवंबर को दिए गए आदेश में कोई भी संसोधन नहीं किया जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर कहा, “देशभर में कुत्तों के काटने की घटनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जहां बच्चों को काटा गया गया. कोर्ट यह कभी नहीं भूल सकता कि ABC फ्रेमवर्क 2001 में शुरू किया गया था. लगातार आवारा कुत्तों की आबादी बढ़ रही है, लेकिन उसके हिसाब से संसाधनों को बढ़ाने और उसकी मात्रा तय करने की कोशिशों की कमी साफ तौर पर देखी गई है. बिना किसी प्लानिंग के नसबंदी और वैक्सीनेशन ड्राइव चलाए गए. इससे फ्रेमवर्क का मकसद पूरा नहीं होता.”

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सार्वजनिक जगहों से हटाए जाएंगे आवारा कुत्ते

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आवारा कुत्तों के हमलों की घटनाएं सार्वजनिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बन गई हैं. यह समस्या अब विकराल रूप ले चुकी है. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक जगहों से आवारा कुत्तों को हटाकर आश्रय स्थलों में भेजने के पिछले आदेश को वापस लेने या उसमें ढील देने से इनकार कर दिया है.

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