Madhya Pradesh के पटवारियों को बड़ी राहत, रजिस्ट्री विवाद पर अब नहीं होगा आपराधिक केस

MP Patwari News: पटवारियों को भारतीय न्याय संहिता की धारा 218 से सुरक्षा दी गई है. इस धारा के तहत अब विवाद की स्थिति में पटवारियों पर आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकेगी.
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पटवारी कर रहे हड़ताल

MP Patwari News: मध्यप्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है. दरअसल, प्रदेश के पटवारियों को स्वामित्व योजना में आ रही दिक्कतों को खत्म कर दिया है. स्वामित्व योजना के तहत रजिस्ट्री प्रक्रिया में विवाद होने पर अब पटवारियों के खिलाफ कोई आपराधिक केस दर्ज नहीं होगा. राजस्व विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है. बता दें, पटवारी हाल ही में शुरू हुई स्वामित्व योजना को लेकर सरकार से नाराज चल रहे थे.

धारा 218 से सुरक्षा दी गई

बता दें कि, पटवारियों को भारतीय न्याय संहिता की धारा 218 से सुरक्षा दी गई है. इस धारा के तहत अब विवाद की स्थिति में पटवारियों पर आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकेगी. इससे लंबे समय से कानूनी कार्रवाई के डर से चल रहा पटवारियों का विरोध अब समाप्त हो गया है. शुक्रवार रात मुख्यमंत्री और पटवारी संघ के बीच इस मुद्दे पर सहमति बनी थी.

लंबे समय से मांग कर रहा था संघ

पटवारी संघ लंबे समय से कानूनी सुरक्षा की मांग कर रहा था. पटवारियों का कहना था कि रजिस्ट्री के दौरान किसी भी विवाद में उन्हें ही जिम्मेदार ठहराकर केस दर्ज कर दिया जाता है, जिससे वे बिना डर के काम नहीं कर पा रहे थे. अब सुरक्षा मिलने के बाद पटवारी बिना डरे काम कर सकेंगे. सरकार के इस फैसले का सीधा फायदा स्वामित्व योजना के अभियान को मिलेगा.

सीएम संग हुई थी बैठक

बता दें कि,सीएम मोहन यादव संग संघ ने बैठक की थी. पटवारी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष उपेंद्र सिंह बघेल ने बताया था कि स्वामित्व योजना के तहत काम करने वाले पटवारियों को न्यायिक संरक्षण देने के लिए आदेश जारी किए जाएंगे. इसके अलावा, की गई कार्रवाइयों को निरस्त करने पर भी सहमति बनी है. इन फैसलों के बाद संघ ने काम पर लौटने का ऐलान किया.

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