MP News: एमपी में 48 लाख परिवारों को मिलेगा वैध मालिकाना हक, तहसीलदार, नायब तहसीलदार भी कर सकेंगे जमीन की रजिस्ट्री
सांकेतिक तस्वीर
MP News: मध्य प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी की भूमि पर वर्षों से निवास कर रहे 48 लाख से अधिक परिवारों को संपत्ति का वैध मालिकाना हक देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. इसके तहत सरकार ने तहसीलदार, प्रभारी तहसीलदार और नायब तहसीलदार को भी सब रजिस्ट्रार का पवार दिया गया है, जिससे पात्र लोगों की जमीन की रजिस्ट्री अब स्थानीय स्तर पर ही आसानी से हो सकेगी.
स्टॉम्प ड्यूटी और पंजीयन शुल्क पूरी तरह माफ
सरकार ने ‘स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन योजना-2026’ के तहत स्टॉम्प ड्यूटी और पंजीयन शुल्क पूरी तरह माफ करने का फैसला किया है. साथ ही, रजिस्ट्री पर लगने वाला पंचायत उपकर भी लाभार्थियों से नहीं लिया जाएगा. इसकी भरपाई राज्य सरकार स्वयं पंचायतों को करेगी. इस पूरी व्यवस्था के लिए संबंधित विभागों ने आवश्यक अधिसूचनाएं जारी कर दी हैं. इस योजना के लागू होने से राज्य सरकार पर करीब 3,800 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा.
खबर को अपडेट किया जा रहा है…