CM हाउस के पास धरना दिया तो होगी कार्रवाई! भोपाल पुलिस कमिश्नर का आदेश
MP News: सीएम हाउस के पास स्थित चौक-चौराहों पर धरना और प्रदर्शन पर रोक लगा दिया गया है. भोपाल कमिश्नर संजय कुमार ने आदेश जारी किया है. नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी. आदेश अगले 2 महीने तक लागू रहेगा.
सीएम हाउस के पास के चौराहों पर प्रदर्शन पर रोक
MP News: भोपाल में स्थित मुख्यमंत्री निवास के पास के चौराहों पर धरना-प्रदर्शन देना महंगा पड़ेगा. नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी. भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने बुधवार (22 अप्रैल 2026) को आदेश जारी करके पॉलिटेक्निक चौराहा, आकाशवाणी चौराहा और किलोल पार्क चौराहे पर धरने-विरोध प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया है.
धरना-प्रदर्शन पर प्रतिबंध क्यों?
- कमिश्नर ऑफिस से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि पॉलिटेक्निक चौराहे पर आए दिन संगठन या समूह विशेष द्वारा धरना-प्रदर्शन किया जाता है जिससे आम लोगों को कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है.
- इसी चौराहे से एयरपोर्ट, हमीदिया अस्पताल एवं गांधी मेडिकल कॉलेज जाने का एकमात्र रास्ता है. इसके अलावा कोई वैकल्पिक मार्ग ना होने के कारण आने-जाने में असुविधा होती है.
- एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और VIP/VVIP अतिथियों के आवागमन में समस्याएं होती हैं.
कितने समय तक के लिए लगा प्रतिबंध?
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत ये आदेश जारी किया गया है.
- भोपाल पुलिस कमिश्नर द्वारा जारी आदेश 2 महीने के लिए जारी रहेगा.
- आदेश का उल्लंघन करने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
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किन गतिविधियों पर बैन लगाया गया?
आदेश में साफ किया गया है कि हड़ताल, धरना-प्रदर्शन, आंदोलन, पुतला दहन जैसी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है.