Datia News: स्वतंत्रता सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र की मांग पर एमपी हाईकोर्ट का बड़ा झटका, याचिका नामंजूर

Datia News: ददतिया के एक अभ्यर्थी की NEET परीक्षा में स्वतंत्रता सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र के आधार पर लाभ लेने की मांग MP हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कलेक्टर का 11 अगस्त का आदेश पहले चुनौती दें, तभी आगे सुनवाई संभव है.
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इनपुट-प्रशांत सिंह

Datia News: NEET परीक्षा में स्वतंत्रता सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र के आधार पर लाभ लेने की मांग को लेकर दायर याचिका को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि दतिया कलेक्टर ने 11 अगस्त 2026 को ही आवेदन को निरस्त कर दिया है. कलेक्टर के आदेश की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत की गई, जिसे अभिलेख पर ले लिया गया.

दायर याचिका हुई खारिज

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने आदेश में दर्ज निष्कर्षों पर आपत्ति जताते हुए उसे चुनौती देने का प्रयास किया. इस पर न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मौजूदा याचिका में कलेक्टर के आदेश की वैधता और उसके गुण-दोष पर विचार नहीं किया जा सकता. इसके लिए याचिकाकर्ता को विधिवत नई याचिका दायर कर आदेश को चुनौती देनी होगी. न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यह मामला इस खंडपीठ के समक्ष इसलिए आया था क्योंकि याचिकाकर्ता NEET में स्वतंत्रता सेनानी श्रेणी का लाभ लेना चाहता था.

वर्तमान याचिका की खारिच

कलेक्टर के आदेश की वैधता को चुनौती देने का मामला सामान्य तौर पर एकल पीठ के समक्ष विचारणीय होगा. न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया और न्यायमूर्ति अनुराधा शुक्ला की युगलपीठ ने याचिकाकर्ता को कलेक्टर के 11 अगस्त के आदेश को उचित प्रक्रिया के तहत चुनौती देने की स्वतंत्रता देते हुए वर्तमान याचिका खारिज कर दी.

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