Gwalior: ‘सरकारी सैलरी लेकर कर रहे माफियागिरी…’, अवैध खनन पर हाई कोर्ट ने लगाई अधिकारियों की क्लास, 16 खदानों पर रोक

MP News: जस्टिस जी.एस. अहलूवालिया और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने 16 खदानों में तत्काल प्रभाव से खनन गतिविधियों पर रोक लगाने का आदेश दिया.
MP Gwalior High Court (File Photo)

MP ग्वालियर हाई कोर्ट(File Photo)

MP News: ग्वालियर के बिलौआ-रफादपुर क्षेत्र में कथित अवैध खनन और करोड़ों रुपये की रॉयल्टी एवं पेनल्टी से जुड़े मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने गुरुवार को कड़ा रुख अपनाया. जस्टिस जी.एस. अहलूवालिया और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने 16 खदानों में तत्काल प्रभाव से खनन गतिविधियों पर रोक लगाने का आदेश दिया.

साथ ही अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकारी कर्मचारी जनता के कर से वेतन प्राप्त करते हैं, लेकिन उनकी कार्यशैली माफिया के हितों को बढ़ावा देती नजर आ रही है.

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