India Pakistan War: इंदौर में सभी आयोजनों पर लगी रोक, 4 जुलाई तक बोतल में नहीं मिलेगा पेट्रोल, ग्वालियर के चप्पे-चप्पे पर लगाए जाएंगे सायरन
इंदौर: जिला पुलिस प्रशासन ने की बैठक
India Pakistan War: भारत और पाकिस्तान के बीच जंग को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है. देश के साथ-साथ, मध्य प्रदेश के अलग-अलग शहरों के लिए जिला प्रशासन की ओर से एडवायजरी जा रही है. किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है. इंदौर में धारा 163 लागू कर दी गई है, जिसके तहत किसी भी तरह के सार्वजनिक आयोजनों पर रोक लगा दी गई है.
4 जुलाई तक बोतल में नहीं मिलेगा पेट्रोल
भारत-पाकिस्तान के बीच जंग को देखते हुए इंदौर में अलर्ट जारी किया गया है. 4 जुलाई तक किसी भी तरह के आयोजनों पर रोक लगा दी है और इसके साथ ही बोतल में पेट्रोल बेचने को लेकर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है. इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने ये आदेश धारा 163 के तहत जारी किया है.
आदेश में क्या-क्या है?
- इंदौर की नगरीय सीमा में कोई भी धार्मिक संस्था, राजनैतिक संगठन, वेतन भोगी, शासकीय कर्मचारी आदि संगठन कोई आयोजन नहीं कर सकेंगे. इसके लिए पूरी तरह से सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी.
- सभी प्रकार के जुलूस, धरना, प्रदर्शन, धार्मिक आयोजन, विवाह के आयोजन, जन्मदिन आयोजन आदि में किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र अथवा विस्फोटक सामग्री का उपयोग और रखरखाव किया जाना भी प्रतिबंधित रहेगा.
- ऐसे जनसमूह जो एकत्रित होकर सार्वजनिक स्थानों पर यातायात बाधित कर आवागमन प्रभावित कर कानून व्यवस्था और शांति भंग करेंगे, प्रतिबंधित होंगे.
- किसी भवन, सार्वजनिक स्थान और निजी स्थान पर तथा ऐसी किसी भी वस्तु जिससे किसी जन सामान्य को खतरा महसूस हो. आपत्तिजनक हथियार, अस्त्र-शस्त्र, विस्फोटक सामग्री का संग्रहण प्रतिबंधित होगा.
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जबलपुर में सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द
जबलपुर जिला कलेक्टर दीपक सक्सेना ने आदेश जारी किया है. जिले के सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं. आदेश में कहा गया है कि राष्ट्र की वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये जिला अन्तर्गत नागरिक सुविधाओं की सहज आपूर्ति से जुड़े समस्त विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों और फील्ड स्टाफ़ के अवकाश पर, आगामी आदेश तक प्रतिबंध लगाया जाता है.
वहीं प्रतिबंध अवधि में, विशेष परिस्थितियों में, अवकाश आवेदन कलेक्टर की अनापत्ति उपरांत सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत किये जा सकेंगे. यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.
ग्वालियर के चप्पे-चप्पे में लगाए जाएंगे सायरन
ग्वालियर को हाई अलर्ट पर रखा गया है. कलेक्टर रुचिका चौहान ने अधिकारियों के साथ हाई लेवल बैठक की है. प्रशासन व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए अधिकारी और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं. वहीं स्वास्थ्य विभाग को मुस्तैद रहने के लिए कहा गया है. ग्वालियर में एयरबेस है, जिसे देखते हुए पहले ही शहर में धारा 163 को लागू कर दिया गया है. शहर के चप्पे-चप्पे में सायरन लगाए जाएंगे. किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए इसका उपयोग किया जा सके.