Indore: शिवानी हत्याकांड में पति को उम्रकैद, हत्या को सर्पदंश बताने की रची थी साजिश, 620Km दूर से लाया था कोबरा
indore crime news
Indore: इंदौर के बहुचर्चित शिवानी पटेरिया ‘कोबरा मर्डर केस’ में जिला अदालत ने करीब साढ़े छह साल बाद ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. इस मामले में कोर्ट ने शातिर बैंक अधिकारी पति अमितेष को आरोपी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. अदालत ने माना कि पति ने पहले अपनी पत्नी की हत्या की और बाद उसे सांप के काटने से हुई मौत दिखाने की साजिश रची.
कोर्ट ने ये भी माना की आरोपी ने सिर्फ अपनी पत्नी की हत्या की बल्कि सबूत मिटाने की भी कोशिश की और संरक्षित वन्यजीव कोबरा की हत्या करने का भी अपराध साबित हुआ है. दरअसल आरोपी शातिर बैंक अधिकारी पति अमितेष अपनी पत्नी की हत्या के लिए बहुत ही सनसनीखेज साजिश रची थी.
620 किमी दूर से लाया था कोबरा
अभियोजन के अनुसार अमितेष पेशे से बैंक अधिकारी था. उसने घटना से पहले राजस्थान के अलवर से करीब 620 किलोमीटर की दूरी तय कर ब्लैक डेजर्ट प्रजाति का जहरीला कोबरा लगभग 30 हजार रुपए में खरीदा था. आरोपी ने सांप को कई दिनों तक घर में छुपाकर रखा. 1 दिसंबर 2019 को इंदौर के संचार नगर स्थित घर में उसने तकिए से पत्नी शिवानी पटेरिया का मुंह और गला दबाकर हत्या कर दी.
आरोपी पति को हुई उम्रकैद
इसके बाद अपने अपराध को छिपाने और पूरे मामले को सर्पदंश का रूप देने के लिए कोबरा को मारा और फिर उसके दांत शिवानी के हाथ पर गड़ा दिए, लेकिन पोस्टमार्टम ने उसकी इस साजिश का पर्दाफाश कर दिया. फॉरेंसिक रिपोर्ट और डॉक्टर के बयानों ने सब कुछ साफ कर दिया. करीब साढ़े 6 साल तक केस चलने के बाद हत्या में उम्रकैद, कोबरा की हत्या में तीन साल की सजा और 25 हजार का आर्थिक दंड साथ ही सबूत मिटाने के आरोप में 2 साल की सजा सुनाई गई.
ये भी पढे़ं- ‘साल में 14 लाख कमाने वाली महिला मेंटिनेंस की हकदार नहीं’, हाई कोर्ट ने खारिज की पत्नी की याचिका