MP News: 27% ओबीसी आरक्षण पर हाई कोर्ट में 15 जुलाई से होगी रोजाना सुनवाई, जल्द फैसले की उम्मीद

MP News: मध्य प्रदेश के 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण मामले में जबलपुर हाई कोर्ट में सुनवाई तीन सप्ताह के लिए टल गई है. हाई कोर्ट ने अब इस मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को तय की है.
Jabalpur High Court (File Photo)

जबलपुर हाई कोर्ट(File Photo)

MP News: मध्य प्रदेश के 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण मामले में जबलपुर हाई कोर्ट में सुनवाई तीन सप्ताह के लिए टल गई है. हाई कोर्ट ने अब इस मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को तय की है. महत्वपूर्ण बात यह है कि हाईकोर्ट ने 15 जुलाई से ओबीसी आरक्षण मामले पर रोजाना सुनवाई करने का निर्णय लिया है. इससे लंबे समय से लंबित इस मामले में जल्द फैसला आने की उम्मीद बढ़ गई है.

सुनवाई कर रही है नई बेंच

बता दें कि इससे पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव कुमार सचदेवा की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी. हाल ही में जस्टिस सचदेवा को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है. इसके बाद अब इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट की नई बेंच कर रही है, जिसमें जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस बी.पी. शर्मा शामिल हैं.

15 जुलाई से होगी अंतिम बहस

हाई कोर्ट की नई बेंच ने तय किया है कि वह 15 जुलाई से ओबीसी आरक्षण मामले में सभी पक्षों की अंतिम सुनवाई करेगी. यह फाइनल हियरिंग डे-टू-डे बेसिस यानी प्रतिदिन की जाएगी. सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत द्वारा यथाशीघ्र फैसला सुनाए जाने की संभावना जताई जा रही है.

सात साल से कानूनी लड़ाई में फंसा है मामला

मध्य प्रदेश में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण का मामला पिछले सात वर्षों से कानूनी लड़ाई में उलझा हुआ है. वर्ष 2019 में राज्य सरकार द्वारा ओबीसी आरक्षण को 14 फीसदी से बढ़ाकर 27 फीसदी किए जाने के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी. याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि ओबीसी आरक्षण बढ़ने के बाद प्रदेश में कुल आरक्षण 63 फीसदी तक पहुंच गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुसार कुल आरक्षण 50 फीसदी से अधिक नहीं होना चाहिए.

अंतरिम रोक के बाद से लंबित है मामला

याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने बढ़ाए गए ओबीसी आरक्षण पर अंतरिम रोक लगा दी थी. तब से यह मामला अदालत में लंबित है और विभिन्न चरणों में इसकी सुनवाई होती रही है. अब हाईकोर्ट द्वारा 15 जुलाई से रोजाना सुनवाई का फैसला किए जाने के बाद इस बहुप्रतीक्षित मामले में जल्द निर्णय आने की उम्मीदें एक बार फिर बढ़ गई हैं.

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