MP News: नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा मामले में HC का बड़ा आदेश, हर डुप्लीकेट फैकल्टी पर भरना होगा 3 लाख का जुर्माना
जबलपुर हाई कोर्ट(File Photo)
MP News: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने नर्सिंग कॉलेज मान्यता फर्जीवाड़े मामले में मंगलवार (8 सितंबर) को बड़ा आदेश दिया है. कॉलेज के छात्रों को बड़ी राहत दी है. इसके साथ ही कॉलेजों को दो शर्तों के आधार पर परीक्षा कराने के निर्देश दिए हैं. कॉलेजों को प्रति डुप्लीकेट फैकल्टी पर 3-3 लाख रुपये का जुर्माना भरने के लिए कहा है. इसके साथ ही नर्सिंग कॉलेजों को निर्देश दिए हैं कि कॉलेजों को मान्यता देने में गड़बड़ी हुई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, केंद्रीय जांच एजेंसी CBI की जांच रिपोर्ट के आधार पर 189 कॉलेजों को MPNRC के उपयुक्त माना गया है. इनमें GNM और ANM जैसे पाठ्यक्रम के कॉलेज शामिल हैं. इसके साथ ही 35 कॉलेजों को दो शर्तों पर राहत मिली है. हाई कोर्ट ने नए मान्यता प्राप्त कॉलेजों के रिकॉर्ड भी तलब किए हैं.
3 लाख रुपये का जुर्माना और 50-50 पेड़
कॉलेजों को प्रति डुप्लीकेट फैकल्टी के आधार पर 3-3 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा. इस राशि के भुगतान के बाद कॉलेजों को उपयुक्त माना जाएगा. इसके साथ ही मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस बीपी शर्मा की डबल बेंच ने इन कॉलेजों पर पर्यावरण से जुड़ी शर्त भी रखी है. कॉलेज परिसर में 50-50 पेड़ लगाने होंगे. इसके साथ ही इनकी देखभाल भी करनी होगी. पौधों की तस्वीरों को निसर्ग एप पर अपलोड करना होगा.
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24 सितंबर को अगली सुनवाई
उच्च न्यायालय के इस आदेश से हजारों छात्रों को बड़ी राहत मिली है. अब एग्जाम और रिजल्ट का इंतजार कम हो सकता है. MPNRC को नए कॉलेजों को रिकॉर्ड पेश करने के लिए कहा गया है, ताकि इन पर निगरानी रखी जा सके. इससे भविष्य में गड़बड़ियों की संभावनाएं कम हो सकें. मामले में अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी.