MP News: बोर्ड परीक्षाओं के लिए जारी किए गए कड़े आदेश, 100 मीटर तक प्रतिबंधित रहेगा क्षेत्र
फाइल फोटो
MP News: माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा बोर्ड परीक्षा अगले सप्ताह से शुरु कराई जा रही है. कक्षा 12वीं की मुख्य परीक्षा 10 फरवरी से शुरु हो रही है. इसी तरह कक्षा 10वीं की परीक्षा 13 फरवरी से आरंभ होगी. इस परीक्षा के लिए रीवा और मऊगंज जिले में 94 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. इन केंद्रों में सुरक्षा की दृष्टि से कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी प्रतिभा पाल ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिया है.
जारी आदेश में क्या कहा गया है?
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी आदेश में जिले के सभी परीक्षा केन्द्रों में सौ मीटर की परिधि का क्षेत्र प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है. इसमें केवल परीक्षार्थी तथा परीक्षा ड्यूटी में तैनात अधिकारी-कर्मचारी ही प्रवेश कर सकेंगे. शेष व्यक्तियों के लिए केंद्र में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा. परीक्षा की अवधि में प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी भी तरह की दुकान के भी संचालन की अनुमति नहीं होगी. यह आदेश 10 फरवरी से 10 अप्रैल तक लागू रहेगा.
रीवा-मऊगंज में बनाए गए 94 परीक्षा केंद्र
- बता दें कि 10वीं की इस परीक्षा में रीवा और मऊगंज जिले के 29 हजार 653 छात्र शामिल होंगे.
- इसी तरह, 12वीं के 24 हजार 168 छात्र परीक्षा देंगे. इन छात्रों के लिए रीवा और मऊगंज में 94 केंद्र बनाए गए हैं.
- प्रत्येक केंद्र में केंद्राध्यक्ष और सहायक केंद्राध्यक्ष के साथ ही कलेक्टर प्रतिनिधि की तैनाती कर दी गई है.
- परीक्षा की गोपनीय सामग्री भी शासकीय मार्तण्ड विद्यालय क्रमांक 1 में पहुंचने को है, जिसका उठाव शीघ्र आरंभ होगा.
प्रतिबंधित क्षेत्र में इन चीजों को ले जाने पर रोक
प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार प्रतिबंधित क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति मोबाइल, टैबलेट, कम्प्यूटर, ब्लूटूथ, स्मार्ट वॉच जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग नहीं करेगा. प्रतिबंधित क्षेत्र में अथवा परीक्षा केन्द्र की ओर जाने वाले मार्ग में किसी प्रकार का अवरोध लगाने तथा वाहनों का जमावड़ा पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा. परीक्षा केन्द्र की परिधि में नकल कराने की दृष्टि से किसी भी प्रकार की सामग्री जैसे गाइड, पुस्तकें, नोट्स, नकल की पर्चियां, किताबों के पन्ने आदि को लेकर प्रवेश करना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा.
ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक
परीक्षा केन्द्र से सौ मीटर की परिधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा. कोई भी व्यक्ति परीक्षा से संबंधित कर्मचारियों को डराने-धमकाने अथवा परीक्षा विरोधी वार्तालाप करते पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
उपस्थिति पत्रक में लगे फोटो से होगा मिलान
माशिमं की नियमावली के अनुसार, परीक्षा नियमित तथा स्वाध्यायी छात्रों के लिए सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक होगी. सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्र में प्रातः 8 बजे एवं परीक्षा होना अनिवार्य होगा. परीक्षा कक्ष में सुबह 8.30 बजे उपस्थित में सुबह 8.45 बजे के बाद किसी भी परीक्षार्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा. परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने से 10 मिनट पहले यानी सुबह 8.50 बजे उत्तर पुस्तिका और 5 मिनट पहले अर्थात प्रातः 8.55 बजे प्रश्न-पत्र दिए जाएंगे. प्रत्येक परीक्षार्थी का उपस्थिति पत्रक की फोटो से मिलान किया जाएगा. प्रवेश पत्र में भी फोटो लगाना अनिवार्य है.