एमपी में पटवारियों के तबादले की नई नीति लागू, ऑनलाइन होंगे ट्रांसफर आवेदन
MP Patwari Transfer Policy 2026: मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के पटवारियों को बड़ी खुशखबरी दी है. एमपी सरकार ने पटवारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक नई व्यवस्था की शुरुआत की है. राजस्व विभाग ने वर्ष 2026 के लिए जिला बदलने की नई नीति लागू कर दी है. तबादले की यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी. इस प्रक्रिया के तहत पात्र पटवारी घर बैठे ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकते हैं.
नई ट्रांसफर नीति के तहत वही पटवारी जिला परिवर्तन के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिनकी नियुक्ति 16 फरवरी 2024 से पहले हुई है.
वहीं इसके बाद नियुक्त हुए कर्मचारियों को यह सुविधा बहुत ही विशेष परिस्थिति में मिल सकती है.
नई नीति में सरकारी नौकरी करने वाले पति-पत्नी और विवाहित, विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिला पटवारियों को जिला बदलने की छूट दी गई है.
कैंसर, किडनी डायलिसिस और ओपन हार्ट सर्जरी जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे पटवारियों को भी ट्रांसफर के लिए आवेदन करने का मौका मिलेगा.
वहीं एक ही पद के दो पटवारी आपसी सहमति से भी अपनी जगह बदल सकेंगे, जिससे कर्मचारियों को अपने परिवार के पास रहने की सुविधा मिलेगी.
नियमों के अनुसार, जिन पटवारियों पर लोकायुक्त की जांच या कोई पुलिस केस चल रहा है, वे जिला बदलने के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे.
तबादले के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन और डॉक्यूमेंट्स ही स्वीकार किए जाएंगे, किसी भी तरह का कागजी या ऑफलाइन फॉर्म मान्य नहीं होगा.
कलेक्टर सभी आवेदनों की जांच करके सही और गलत फॉर्म की लिस्ट राज्य सरकार को भेजेंगे, जहां ट्रांसफर पर आखिरी फैसला लिया जाएगा.
वहीं सरकार की तरफ से स्वीकृति मिलने के बाद पटवारी को 15 दिनों के भीतर नई जगह पर जॉइन करना होगा. इसके अलावा, नई पोस्टिंग का अधिकार कलेक्टर अपने पास रखेंगे.
पॉलिसी में साफ कहा गया है कि एक बार जिला आवंटित होने के बाद सामान्य परिस्थितियों में कर्मचारी को दोबारा जिला बदलने का अवसर नहीं मिलेगा.