Chhattisgarh News: हाई कोर्ट ने पति व ससुरालियों की मानसिक शारीरिक प्रताड़ना से आत्महत्या करने वाली पत्नी के मामले में पति व बहन की सजा के खिलाफ पेश याचिका को खारिज किया है. एडीजे दुर्ग कोर्ट ने मामले में अपीलार्थी को उम्रकैद कैद की सजा सुनाई है.
Chhattisgarh News: Chhattisgarh News: हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि शादी में मानवीय भावनाएं शामिल होती हैं, यदि भावनाएं सूख जाएं तो उसके जीवन में वापस आने की संभावना नहीं होती. विवाह तलाक का आधार नहीं होता, किन्तु पत्नी का गैर मर्द से संबंध है, तो यह पति के लिए मानसिक क्रूरता है.
Chhattisgarh News: हाई कोर्ट में इस मुद्दे पर याचिका दायर की गई. इसमें पिथौरा, जिला महासमुंद के उप-संभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा 21 मई, 2024 को जारी आदेश को चुनौती दी गई. आदेश में याचिकाकर्ताओं बिहारी यादव, हेमंत कुमार, रमेश आदि को सार्वजनिक कार्यों के लिए आरक्षित भूमि पर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया था.
Chhattisgarh News: बिलासपुर में नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी युवक की अपील हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है. कोर्ट ने युवक को दोषी पाते हुए उसे ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई 20 साल की सजा को उचित ठहराया है.
Chhattisgarh News: वाहन छोड़ने के एवज में रिश्वत मांगने की शिकायत करने पर दुर्ग के ट्रांसपोर्टर के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया था. ट्रांसपोर्टर की याचिका पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने आगामी आदेश तक निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दी है.
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट द्वारा जारी अधिसूचना में यह स्पष्ट कहा है कि सीआरपीसी की धारा 164 ए 2005 के अधिनियम 25 के तहत जांच अधिकारी की यह जिम्मेदारी तय कर दी है. लिहाजा जांच अधिकारी को पीड़िता की तुरंत चिकित्सीय जांच करानी होगी व मेडिकल जांच के संबंध में संपूर्ण दस्तावेज मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा.
Chhattisgarh News: हाई कोर्ट ने अंधे कत्ल के मामले में विवेचक द्वारा प्रस्तुत इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को पुख्ता सबूत मानते हुए सत्र न्यायालय के निर्णय को यथावत रखते हुए आरोपी की अपील को खारिज किया है.
CG News: कोर्ट ने निजी शिक्षण संस्थानों को सेवानिवृत्त शिक्षकों का ग्रेच्युटी का 6 सप्ताह के अंदर भुगतान करने का आदेश दिया है.
Chhattisgarh News: हाई कोर्ट ने दोनों पक्षो को सुनने के बाद पति को मामले में अंतिम निर्णय आने तक 2000 रुपये प्रति माह भरण पोषण व्यय देने का निर्देश दिया. साथ ही मामले का अंतिम निर्णय होने तक दोनों को परिवार न्यायालय की सुनवाई में सहयोग करने व परिवार न्यायालय को समय सीमा के अंदर नियमों और गुण दोष के आधार पर निर्णय करने का आदेश दिया है.
Chhattisgarh News: हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए आदेश दिया है कि पति की आकस्मिक मौत के बाद विधवा और उसकी नाबालिग बेटी को भरण पोषण पाने का अधिकार है. उन्होंने कहा कि प्रकरण के अंतिम निराकरण तक पैतृक संपत्ति की कमाई से नाबालिग बेटी को 30 हजार रुपए प्रति माह देने का आदेश दिया है.