Chhattisgarh News: आईपीएस जीपी सिंह के खिलाफ कांग्रेस शासन काल में अलग-अलग मामले में जुर्म दर्ज किया गया. उन्हें जेल भी भेजा गया और बर्खास्त कर दिया गया था. इसके खिलाफ उन्होंने कोर्ट में अपील पेश की. कोर्ट ने उनके पक्ष में निर्णय देते हुए राज्य शासन को उनके खिलाफ दर्ज सभी मामलों को चार सप्ताह में निरस्त कर बहाल करने का आदेश दिया है.
Chhattisgarh News: मृतक के परिवार की मानें तो गांव में शव दफनाने को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न होने के बाद एंबुलेंस को वापिस अस्पताल लाया गया. जहां मृतक का शव 4 दिनों तक मोर्चरी में ही रखा रहा.