SC-ST Act: हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए सभी आरोपियों के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट के तहत चल रही आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के आदेश दिए हैं. हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा कि गाली-गलौज और मारपीट से जुड़े आरोपों में आपराधिक मुकदमा जारी रहेगा.
विश्वविद्यालय में एक दलित कर्मचारी हैं राम निवास सिंह. उन्होंने तीनों पर जाति-आधारित गालियां देने, अमानवीय व्यवहार करने और उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर करने के लिए धमकाने का आरोप लगाया है.