UPI से तुरंत कितना PF का पैसा निकाल पाएंगे कर्मचारी? जानिए EPFO 3.0 का नया नियम
EPFO अकाउंट से एक बार में कितना पैसा निकाल सकते हैं
Instant PF Withdrawals via UPI: अगर आप भी एक सरकारी या प्राइवेट कर्मचारी हैं और आपका भी EPFO यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अकाउंट है, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. दरअसल, EPFO पीएफ सदस्यों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए नई डिजिटल तकनीक लॉन्च करने जा रहा है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन बहुत जल्द अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म EPFO 3.0 को पेश करेगा. इस नई तकनीक के माध्यम से पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने के लिए कागजी कार्रवाई खत्म होगी साथ ही कर्मचारियों को परेशान नहीं होना पड़ेगा. जानकारी के अनुसार, इस नए सिस्टम के तहत कर्मचारी UPI के माध्यम से सीधे अपने बैंक अकाउंट में पीएफ का पैसा ट्रांसफर कर सकेंगे.
वहीं कई पीएफ धारक इस बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं कि आखिर EPFO अकाउंट से एक बार में कितना पैसा निकाल सकते हैं. क्या पूरी राशि को एक बार में निकाला जा सकता है या नहीं. ऐसे में आइए जानते हैं EPFO 3.0 के निकासी नियमों के बारे में.
EPFO अकाउंट से कितनी राशि निकाल सकते हैं?
- EPFO 3.0 के नियमों के अनुसार, PF धारक UPI या UPI इनेबल्ड ATM के माध्यम से अपने EPF फंड का 50 प्रतिशत से 70 प्रतिशत तक निकाल सकते हैं.
- बता दें कि रिटायरमेंट बॉडी अभी ज्यादातर मामलों में PF अकाउंट में जमा राशि का पूरा पैसा एक साथ निकालने की अनुमति नहीं देती है और आगे भी पूरी राशि नहीं दी जाएगी.
- ऐसा नियम इसलिए लागू है, क्योंकि EPFO संगठन का मानना है कि EPF अकाउंट में जमा किया गया पैसा रिटायरमेंट के बाद काम आता है.
- यह पैसा सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सहयोग के तौर पर बहुत मदद करता है.
खाते में कितनी राशि रखना जरूरी होगा?
ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक, खाते में जमा कुल राशि का कम से कम 25 प्रतिशत हिस्सा बचाकर रखना अनिवार्य होगा. इसका मकसद यह है कि रिटायरमेंट के लिए कुछ बचत हमेशा सुरक्षित रहे और पूरा फंड खत्म न हो जाए.
सेल्फ सेटलमेंट लिमिट बढ़ाई गई
ईपीएफओ ने एडवांस क्लेम के लिए ऑटोमैटिक सेटलमेंट की सीमा पहले 1 लाख रुपये रखी थी, जिसे अब बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है. यानी अब 5 लाख रुपये तक के पात्र दावों का निपटारा तेजी से और बिना ज्यादा प्रक्रिया के किया जा सकेगा.
किन जरूरतों में पैसा निकाल सकते हैं?
सदस्य मेडिकल इमरजेंसी, बच्चों की पढ़ाई, शादी-ब्याह, घर खरीदने या मकान बनवाने जैसी जरूरी परिस्थितियों में ईपीएफ खाते से पैसा निकाल सकते हैं.
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EPFO 3.0 कब आएगा?
- केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि यूपीआई के जरिए ईपीएफ निकालने वाली सुविधा की टेस्टिंग पूरी हो चुकी है.
- उम्मीद है कि यह नई सुविधा जल्द शुरू की जाएगी.
- इसके तहत सदस्य यूपीआई पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करके पैसा निकाल सकेंगे और राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेज दी जाएगी.